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जोधपुरः कैंसर उपचार के लिए मदेरणा ने मांगी अंतरिम जमानत, कोर्ट ने खारिज की याचिका - पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा

प्रदेश के बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण हत्या मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा ने कैंसर के उपचार के लिए अदालत से मांगी गई. 2 माह की जमानत की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. एससी एसटी कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया.

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मदेरणा ने मांगी अंतरिम जमानत
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Published : Sep 5, 2020, 1:52 AM IST

जोधपुर. प्रदेश के बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण हत्या मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा ने कैंसर के उपचार के लिए अदालत से मांगी गई. 2 माह की जमानत की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. एससी एसटी कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया.

सीबीआई के अधिवक्ता एसके शर्मा ने कहा कि मामले में अभी बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है. ऐसे में अंतरिम जमानत देना ठीक नहीं है. इससे मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा सीबीआई की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि जेल प्रशासन मदेरणा का पूर्ण इलाज करवा रहा है.

पढ़ेंः Exclusive: नौकरी के लिए मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखेंगे डॉ. कफील खान, यूपी सरकार से खुद को बताया खतरा

पहले ही कोरोना के चलते 2 माह तक सुनवाई नहीं हो सकी है. ऐसे में अभी अंतरिम जमानत देना उचित नहीं है. इसपर पीठासीन अधिकारी अणिमा दाधीच की कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. इससे पहले मदेरणा की ओर से अधिवक्ता ने याचिका पेश कर बताया कि 21 अगस्त को जेल में स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स ने कैंसर की जांच करवाई थी जिसकी पुष्टि हो गई है.

ऐसे में कैंसर का उपचार दिल्ली के विशेषज्ञ चिकित्सकों से करवाने की आवश्यकता है. इसके लिए 2 माह की अंतरिम जमानत दी जाए. उल्लेखनीय है कि महिपाल मदेरणा को हाल ही में ओसियां विधायक और उनकी पुत्री दिव्या मदेरणा एम्स भी लेकर गई थी. महिपाल मदेरणा 2 दिसंबर 2011 जेल में है.

जोधपुर. प्रदेश के बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण हत्या मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा ने कैंसर के उपचार के लिए अदालत से मांगी गई. 2 माह की जमानत की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. एससी एसटी कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया.

सीबीआई के अधिवक्ता एसके शर्मा ने कहा कि मामले में अभी बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है. ऐसे में अंतरिम जमानत देना ठीक नहीं है. इससे मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा सीबीआई की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि जेल प्रशासन मदेरणा का पूर्ण इलाज करवा रहा है.

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पहले ही कोरोना के चलते 2 माह तक सुनवाई नहीं हो सकी है. ऐसे में अभी अंतरिम जमानत देना उचित नहीं है. इसपर पीठासीन अधिकारी अणिमा दाधीच की कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. इससे पहले मदेरणा की ओर से अधिवक्ता ने याचिका पेश कर बताया कि 21 अगस्त को जेल में स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स ने कैंसर की जांच करवाई थी जिसकी पुष्टि हो गई है.

ऐसे में कैंसर का उपचार दिल्ली के विशेषज्ञ चिकित्सकों से करवाने की आवश्यकता है. इसके लिए 2 माह की अंतरिम जमानत दी जाए. उल्लेखनीय है कि महिपाल मदेरणा को हाल ही में ओसियां विधायक और उनकी पुत्री दिव्या मदेरणा एम्स भी लेकर गई थी. महिपाल मदेरणा 2 दिसंबर 2011 जेल में है.

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