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मदेरणा को मुंह कैंसर की थेरेपी के लिए चेन्नई जाने की मिली अनुमति

भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को कैंसर के उपचार के लिए चेन्नई जाना होगा. इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर तक जमानत अवधि बढ़ा दी है

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मुंह कैंसर की थेरेपी के लिए चेन्नई जाने की अनुमति
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Published : Oct 15, 2020, 10:36 AM IST

जोधपुर. भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को कैंसर के उपचार के लिए चेन्नई जाना होगा. इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर तक जमानत अवधि बढ़ा दी है.

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मुंह कैंसर की थेरेपी के लिए चेन्नई जाने की अनुमति

अभी मदेरणा का मुंबई में उपचार चल रहा है. डॉक्टरों ने उनकी स्थिति नाजुक बताते हुए प्रोटोन थैरेपी के लिए चेन्नई जाने की सलाह दी है. इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में पेश किए प्रार्थना पत्र पर जस्टिस दिनेश मेहता ने जमानत की अवधि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है.

गौरतलब है कि बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले के आरोपी और पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को पिछले महीने फोर्थ स्टेज मुंह के कैंसर होने का पता चला था. जिसके उपचार के लिए उन्हें जमानत मिली थी.

यह भी पढ़ें. सिरोही: 45 घंटे बाद निकाला गया कुएं में दबे मजदूर के शव को बाहर

18 अक्टूबर को मदेरणा को केंद्रीय कारागार अधीक्षक के समक्ष उपस्थति देनी है लेकिन मुंबई के डॉक्टर्स द्वारा स्थिती गंभीर बताते हुए चेन्नई जाने की सलाह दी है. गत 16 सितंबर को हाईकोर्ट ने मुंबई के अपोलो अस्पताल या वहीं के दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए एक महीने की पुलिस कस्टडी में जमानत मंजूर की थी लेकिन अब चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उपचार के बाद 16 दिसंबर को जेल अधीक्षक के सामने उपस्थिति देनी होगी.

मदेरणा अपोलो अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती होंगे. जब तक थैरेपी पूरी नहीं हो जाती, याचिकाकर्ता की पत्नी या बेटी को हर शुक्रवार को केंद्रीय जेल अधीक्षक को टेलीफोन से लोकेशन बताएंगे. इलाज से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड और एविडेंस भी रखेंगे.

जोधपुर. भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को कैंसर के उपचार के लिए चेन्नई जाना होगा. इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर तक जमानत अवधि बढ़ा दी है.

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मुंह कैंसर की थेरेपी के लिए चेन्नई जाने की अनुमति

अभी मदेरणा का मुंबई में उपचार चल रहा है. डॉक्टरों ने उनकी स्थिति नाजुक बताते हुए प्रोटोन थैरेपी के लिए चेन्नई जाने की सलाह दी है. इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में पेश किए प्रार्थना पत्र पर जस्टिस दिनेश मेहता ने जमानत की अवधि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है.

गौरतलब है कि बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले के आरोपी और पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को पिछले महीने फोर्थ स्टेज मुंह के कैंसर होने का पता चला था. जिसके उपचार के लिए उन्हें जमानत मिली थी.

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18 अक्टूबर को मदेरणा को केंद्रीय कारागार अधीक्षक के समक्ष उपस्थति देनी है लेकिन मुंबई के डॉक्टर्स द्वारा स्थिती गंभीर बताते हुए चेन्नई जाने की सलाह दी है. गत 16 सितंबर को हाईकोर्ट ने मुंबई के अपोलो अस्पताल या वहीं के दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए एक महीने की पुलिस कस्टडी में जमानत मंजूर की थी लेकिन अब चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उपचार के बाद 16 दिसंबर को जेल अधीक्षक के सामने उपस्थिति देनी होगी.

मदेरणा अपोलो अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती होंगे. जब तक थैरेपी पूरी नहीं हो जाती, याचिकाकर्ता की पत्नी या बेटी को हर शुक्रवार को केंद्रीय जेल अधीक्षक को टेलीफोन से लोकेशन बताएंगे. इलाज से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड और एविडेंस भी रखेंगे.

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