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कांकाणी शिकार केस: अगली सुनवाई में सलमान को हाजिर होने के आदेश - जोधपुर की खबर

कांकाणी शिकार केस में गुरुवार को जोधपुर के जिला न्यायालय में सुनवाई हुई. जहां कोर्ट ने आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान को 7 मार्च को जिला और सेशन न्यायालय जोधपुर जिला में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं. 7 मार्च को अगली सुनवाई होगी. सलमान खान की तरफ से हस्तीमल सारस्वत पैरवी कर रहे हैं.

कांकाणी शिकार मामला, Kankani hunting case
सलमान को अगली सुनवाई में हाजिर होने के आदेश
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Published : Dec 19, 2019, 2:31 PM IST

जोधपुर. बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार केस में आरोपी सलमान खान और राज्य सरकार की ओर से दायर की गई अपील पर गुरुवार को जिला और सेशन न्यायालय जोधपुर जिला में सुनवाई हुई. सलमान की ओर से पेश स्थाई हाजिरी माफी पर भी सुनवाई होनी थी, लेकिन राजकीय अधिवक्ता लादाराम विश्नोई ने प्रार्थना पत्र पर जवाब देने के लिए समय मांगा है. जिस पर इस मामले में सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी. वहीं जिला सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला चंद्र कुमार सोनगरा ने पूछा, कि 'मुलजिम कहां है' और पिछले लगभग पौने 2 सालों से वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं.

सलमान को अगली सुनवाई में हाजिर होने के आदेश

जिस पर सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने कहा, कि जब भी कोर्ट की तरफ से सलमान खान को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश देंगे, वो कोर्ट में पेश हो जाएंगे. जिस पर न्यायालय ने अगली पेशी पर सलमान खान को उपस्थित होने के आदेश दिए. 7 मार्च को इस केस में अगली सुनवाई होगी और इस दिन सलमान खान को जिला और सेशन न्यायालय जोधपुर जिला में उपस्थित होना पड़ेगा.

तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की कोर्ट ने बहुचर्चित कांकाणी शिकार मामले में 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा के आदेश दिए थे. इस फैसले के खिलाफ सलमान ने जिला और सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला में अपील पेश की थी. दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था.

पढ़ेंः कांकाणी मामले में सलमान और सरकार की याचिका पर सुनवाई कल, विश्नोई समाज ने सुनवाई सार्वजनिक करने की उठाई मांग

इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से भी अपील पेश की गई है. वहीं विश्नोई महासभा की ओर से भी सलमान को कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दी गई सजा को बढ़ाने के लिए अपील पेश की गई है.

जोधपुर. बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार केस में आरोपी सलमान खान और राज्य सरकार की ओर से दायर की गई अपील पर गुरुवार को जिला और सेशन न्यायालय जोधपुर जिला में सुनवाई हुई. सलमान की ओर से पेश स्थाई हाजिरी माफी पर भी सुनवाई होनी थी, लेकिन राजकीय अधिवक्ता लादाराम विश्नोई ने प्रार्थना पत्र पर जवाब देने के लिए समय मांगा है. जिस पर इस मामले में सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी. वहीं जिला सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला चंद्र कुमार सोनगरा ने पूछा, कि 'मुलजिम कहां है' और पिछले लगभग पौने 2 सालों से वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं.

सलमान को अगली सुनवाई में हाजिर होने के आदेश

जिस पर सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने कहा, कि जब भी कोर्ट की तरफ से सलमान खान को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश देंगे, वो कोर्ट में पेश हो जाएंगे. जिस पर न्यायालय ने अगली पेशी पर सलमान खान को उपस्थित होने के आदेश दिए. 7 मार्च को इस केस में अगली सुनवाई होगी और इस दिन सलमान खान को जिला और सेशन न्यायालय जोधपुर जिला में उपस्थित होना पड़ेगा.

तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की कोर्ट ने बहुचर्चित कांकाणी शिकार मामले में 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा के आदेश दिए थे. इस फैसले के खिलाफ सलमान ने जिला और सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला में अपील पेश की थी. दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था.

पढ़ेंः कांकाणी मामले में सलमान और सरकार की याचिका पर सुनवाई कल, विश्नोई समाज ने सुनवाई सार्वजनिक करने की उठाई मांग

इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से भी अपील पेश की गई है. वहीं विश्नोई महासभा की ओर से भी सलमान को कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दी गई सजा को बढ़ाने के लिए अपील पेश की गई है.

Intro:जोधपुर।

बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में मुलजिम फिल्म अभिनेता सलमान खान को 7 मार्च को जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला में उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। हिरण शिकार मामले में आरोपी सलमान खान और राज्य सरकार की ओर से दायर की गई अपील पर आज जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला में सुनवाई हुई, वही सलमान की ओर से पेश स्थाई हाजिरी माफी पर भी सुनवाई होनी थी लेकिन राजकीय अधिवक्ता लादाराम विश्नोई ने प्रार्थना पत्र पर जवाब देने के लिए समय मांगा जिस पर इस मामले में सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। वहीं जिला सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला चंद्र कुमार सोनगरा ने पूछा कि मुलजिम कहां है और पिछले लगभग पौने 2 वर्षो से वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं । जिस पर सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि जब भी न्यायालय द्वारा सलमान खान को कोर्ट उपस्थित होने के आदेश देंगे वह कोर्ट में पेश हो जाएंगे जिस पर न्यायालय ने अगली तारीख पेशी पर मुलजिम सलमान खान को उपस्थित होने के आदेश दिए । इस मामले पर अब 7 मार्च को सुनवाई होगी और इस दिन मुलजिम सलमान खान को जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला में उपस्थित होना पड़ेगा।





Body:तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की कोर्ट में बहुचर्चित कांकाणी शिकार मामले में 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा के आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ सलमान ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला में अपील पेश की थी, दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से भी अपील पेश की गई है , वहीं विश्नोई महासभा की ओर से भी सलमान को कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान को  दी गई सजा को बढ़ाने के लिए अपील पेश की गई है।  अभिनेता सलमान खान की ओर से हस्तीमल सारस्वत ने पैरवी की


बाइट- हस्तीमल सारस्वत

सलमान ख़ान के अधिवक्ता

बाइट- लादाराम विश्नोई

राजकीय अधिवक्ता





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