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जोधपुरः जानलेवा हमले के आरोपियों को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज - राजस्थान न्यूज

जोधपुर के अपर सेशन न्यायाधीश संख्या एक के पीठासीन अधिकारी विश्वबंधु ने जानलेवा हमले के आरोपी किशनलाल उर्फ सलमान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

Jodhpur News, Rajasthan News
जोधपुर जिला कोर्ट ने खारिज की किशनलाल की जमानत याचिका
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Published : Jun 21, 2020, 3:42 AM IST

जोधपुर. अपर सेशन न्यायाधीश संख्या एक के पीठासीन अधिकारी विश्वबंधु ने जानलेवा हमले के आरोपी किशनलाल उर्फ सलमान के जमानत आवेदन को खारिज करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है. आरोपी के खिलाफ प्रतापनगर थाने में धारा अपराध अर्न्तगत 147, 148, 149, 341, 323 और 307 भादस के तहत मामला दर्ज है.

आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि सह आरोपी विष्णु की जमानत हो चुकी है, जबकि बरामदगी भी बकाया नहीं है. प्रार्थी को झूठे मामले में फंसाया गया है. इसीलिए इसे जमानत प्रदान की जाए. वहीं, परिवादी के अधिवक्ता फिरोज खान और अपर लोक अभियोजक नटवर शर्मा ने जमानत आवदेन का विरोध किया. जिस पर कोर्ट ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया.

पढ़ेंः कोरोना से ग्रामीणों की जंग: कितने सतर्क हैं सेवाड़ा गांव के लोग, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

वहीं, दूसरे मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अदालत की पीठासीन अधिकारी अणिमा दाधिच ने भी जानलेवा हमले के आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया. मामले के अनुसार घेवरराम के घर पर रात में अभियुक्तगण ने सामुहिक रूप से हमला कर दिया था. घेवरराम के घर पर हमला कर मेन गेट तोड़ दिया और बीयर की लगभग चालीस पचास बोतलें और पत्थर फेंके और गाली गलौच भी थी.

इस मामले में अभियुक्त मदनसिंह, लक्ष्मणराम, महेन्द्रसिंह और जितेन्द्र की ओर से दो अलग अलग जमानत आवेदन पेश किए गए थे. लेकिन कोर्ट ने सभी आवेदनों पर सुनवाई कर जमानत आवेदन निरस्त कर दिए.

जोधपुर. अपर सेशन न्यायाधीश संख्या एक के पीठासीन अधिकारी विश्वबंधु ने जानलेवा हमले के आरोपी किशनलाल उर्फ सलमान के जमानत आवेदन को खारिज करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है. आरोपी के खिलाफ प्रतापनगर थाने में धारा अपराध अर्न्तगत 147, 148, 149, 341, 323 और 307 भादस के तहत मामला दर्ज है.

आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि सह आरोपी विष्णु की जमानत हो चुकी है, जबकि बरामदगी भी बकाया नहीं है. प्रार्थी को झूठे मामले में फंसाया गया है. इसीलिए इसे जमानत प्रदान की जाए. वहीं, परिवादी के अधिवक्ता फिरोज खान और अपर लोक अभियोजक नटवर शर्मा ने जमानत आवदेन का विरोध किया. जिस पर कोर्ट ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया.

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वहीं, दूसरे मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अदालत की पीठासीन अधिकारी अणिमा दाधिच ने भी जानलेवा हमले के आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया. मामले के अनुसार घेवरराम के घर पर रात में अभियुक्तगण ने सामुहिक रूप से हमला कर दिया था. घेवरराम के घर पर हमला कर मेन गेट तोड़ दिया और बीयर की लगभग चालीस पचास बोतलें और पत्थर फेंके और गाली गलौच भी थी.

इस मामले में अभियुक्त मदनसिंह, लक्ष्मणराम, महेन्द्रसिंह और जितेन्द्र की ओर से दो अलग अलग जमानत आवेदन पेश किए गए थे. लेकिन कोर्ट ने सभी आवेदनों पर सुनवाई कर जमानत आवेदन निरस्त कर दिए.

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