जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को नोखा और देशनोक सहित राज्य के 20 जिलों के 90 निकायों में 28 फरवरी 2021 तक चुनाव करवाने के आदेश जारी किए. वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश व श्यामसुंदर की याचिका की सुनवाई में जारी किए हैं.
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता देवेश पुरोहित ने पक्ष रखते बताया कि बीकानेर जिले के नोखा और देशनोक के निकायों का कार्यकाल 20 अगस्त 2020 को समाप्त हो गया था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने वहां चुनाव के लिए तारीख नहीं तय की और प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिए.
उच्च न्यायालय के आदेश से राज्य निर्वाचन आयोग को 2 महीने में 90 निकायों के चुनाव करवाने होंगे. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल ने पक्ष रखा. न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित करते हुए 28 फरवरी 2021 तक चुनाव कराने के आदेश दिए हैं.
वर्तमान सत्र की फीस स्कूल और अभिभावक तय करें : HC
राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस वसूली के मामले में कहा है कि राज्य सरकार की ओर से गत 28 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार निजी स्कूल संचालक फीस ले सकते हैं. राज्य सरकार के इस आदेश के तहत ऑनलाइन पढ़ाई होने तक स्कूल संचालक ट्यूशन फीस का 60 फीसदी और स्कूल खुलने के बाद सिलेबस के अनुपात में कम की गई फीस वसूल सकते हैं.