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टीएसपी क्षेत्र को लेकर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश - ईटीवी भारत हिन्दी न्यूज

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने टीएसपी क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. बता दें कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 की विज्ञप्ति निकलने के दौरान गत 19 मई 2018 को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर नए टीएसपी क्षेत्र चिन्हित किए थे और टीएसपी क्षेत्र में वृद्धि हो गई थी.

Rajasthan High Court, jodhpur news
हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश
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Published : Aug 2, 2020, 10:20 PM IST

जोधपुर. कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने टीएसपी क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. अधिवक्ता पी आर मेहता ने बताया कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 की विज्ञप्ति निकलने के दौरान गत 19 मई 2018 को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर नए टीएसपी क्षेत्र चिन्हित किए थे और टीएसपी क्षेत्र में वृद्धि हो गई थी.

हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश

लेकिन विज्ञप्ति में क्षेत्र की वृद्धि के अनुपात में पद नहीं बढ़ाए गए. इसको लेकर याचिकाकर्ता अजय मालवीय ने कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की थी. जिसपर सुनवाई के दौरान गत 26 जून 2020 को कोर्ट के समक्ष एडवोकेट जनरल ने यह बात रखी थी कि यदि पदों की बढ़ोतरी की आवश्यकता हुई तो पदों में वृद्धि की जाएगी. जिसके आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए पदों में क्षेत्रफल के बढ़े हुए आधार पर पदों में वृद्धि की जाए.

पढ़ेंः मानसिक रूप से बीमार महिला को 7 दिन में पुनर्वास केंद्र भेजना सुनिश्चित करे सरकार: HC

राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा यह आदेश जारी किए जाने के बाद नए गठित और अन्य टीएसपी क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी. कोर्ट ने आदेश में याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि यदि 6 सप्ताह में पदों की वृद्धि नहीं की जाती या किसी प्रकार की असंतुष्टि याचिकाकर्ता को रहती है तो वह को पुन: याचिका पेश कर सकते हैं.

जोधपुर. कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने टीएसपी क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. अधिवक्ता पी आर मेहता ने बताया कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 की विज्ञप्ति निकलने के दौरान गत 19 मई 2018 को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर नए टीएसपी क्षेत्र चिन्हित किए थे और टीएसपी क्षेत्र में वृद्धि हो गई थी.

हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश

लेकिन विज्ञप्ति में क्षेत्र की वृद्धि के अनुपात में पद नहीं बढ़ाए गए. इसको लेकर याचिकाकर्ता अजय मालवीय ने कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की थी. जिसपर सुनवाई के दौरान गत 26 जून 2020 को कोर्ट के समक्ष एडवोकेट जनरल ने यह बात रखी थी कि यदि पदों की बढ़ोतरी की आवश्यकता हुई तो पदों में वृद्धि की जाएगी. जिसके आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए पदों में क्षेत्रफल के बढ़े हुए आधार पर पदों में वृद्धि की जाए.

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राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा यह आदेश जारी किए जाने के बाद नए गठित और अन्य टीएसपी क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी. कोर्ट ने आदेश में याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि यदि 6 सप्ताह में पदों की वृद्धि नहीं की जाती या किसी प्रकार की असंतुष्टि याचिकाकर्ता को रहती है तो वह को पुन: याचिका पेश कर सकते हैं.

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