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High Court on RAS Mains Exam 2021: 16 याचिकाकर्ताओं को आरएएस मुख्य परीक्षा में शामिल करने के निर्देश... - High court orders to include 16 candidates in RAS Main Exam

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने 16 याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल करने एवं उनका परिणाम सील कवर लिफाफे में बंद रखने एवं परिणाम याचिका के निर्णयाधीन रखने का आदेश (High Court on RAS Mains Exam 2021) दिया है. इस संबंध में लगी याचिकाओं में प्रारम्भिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों को चुनौती दी गई थी.

High court orders to include 16 candidates in RAS Main Exam
16 याचिकाकर्ताओं को आरएएस मुख्य परीक्षा में शामिल करने के निर्देश
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Published : Mar 16, 2022, 9:42 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के जस्टिस अरूण भंसाली ने आरएएस भर्ती 2021 को लेकर एक अहम आदेश पारित करते हुए 16 याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल करने एवं उनका परिणाम सील कवर लिफाफे में बंद रखने एवं परिणाम याचिका के निर्णयाधीन रखने का आदेश दिया (High court orders to include 16 candidates in RAS Main Exam) है.

याचिकाकर्ता पूजा पटेल व अन्य की ओर से अधिवक्ता कुणाल विश्नोई, प्रदीप शर्मा, मुकेश व्यास व दिलीप सिंह मेहरू ने याचिकाएं पेश करते हुए प्रारम्भिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों को चुनौती दी थी. इस मामले में पूर्व में भी जयपुर पीठ में भी कुछ याचिकाएं हुई थी, जिसमें दो प्रश्नों पर हस्तक्षेप करने के निर्देश दिये थे. जिसको लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जयपुर में खंडपीठ के समक्ष अपील पेश की थी, जिस पर स्थगन आदेश पारित किया गया था.

पढ़ें: RAS Mains exam 2022: आरएएस मुख्य परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने से SC का इनकार, कहा-एकलपीठ के याचिकाकर्ताओं को करें परीक्षा में शामिल

हाईकोर्ट जयपुर पीठ के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी पेश हुई थी, जिसमें 14 मार्च, 2022 को सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया कि कुल 243 अभ्यर्थीयों को मुख्य परीक्षा जो कि 20 व 21 मार्च, 2022 को आयोजित होने वाली है, उसमें शामिल किया जायेगा.

पढ़ें: RAS Mains exam 2022 : RPSC के बाहर युवाओं का प्रदर्शन, पुलिस ने 7 को लिया हिरासत में...माहौल खराब करने का आरोप

आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता तरूण जोशी व अधिवक्ता खेतसिंह राजपुरोहित ने कहा कि ऐसे ही मामलो में जयपुर खंडपीठ व सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं. इस पर कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही 16 याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का अंतरिम आदेश दिया है. वहीं इनके परिणाम सील कवर लिफाफे में रखने और परिणाम को याचिका के निर्णयाधीन रखा गया है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के जस्टिस अरूण भंसाली ने आरएएस भर्ती 2021 को लेकर एक अहम आदेश पारित करते हुए 16 याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल करने एवं उनका परिणाम सील कवर लिफाफे में बंद रखने एवं परिणाम याचिका के निर्णयाधीन रखने का आदेश दिया (High court orders to include 16 candidates in RAS Main Exam) है.

याचिकाकर्ता पूजा पटेल व अन्य की ओर से अधिवक्ता कुणाल विश्नोई, प्रदीप शर्मा, मुकेश व्यास व दिलीप सिंह मेहरू ने याचिकाएं पेश करते हुए प्रारम्भिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों को चुनौती दी थी. इस मामले में पूर्व में भी जयपुर पीठ में भी कुछ याचिकाएं हुई थी, जिसमें दो प्रश्नों पर हस्तक्षेप करने के निर्देश दिये थे. जिसको लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जयपुर में खंडपीठ के समक्ष अपील पेश की थी, जिस पर स्थगन आदेश पारित किया गया था.

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हाईकोर्ट जयपुर पीठ के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी पेश हुई थी, जिसमें 14 मार्च, 2022 को सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया कि कुल 243 अभ्यर्थीयों को मुख्य परीक्षा जो कि 20 व 21 मार्च, 2022 को आयोजित होने वाली है, उसमें शामिल किया जायेगा.

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आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता तरूण जोशी व अधिवक्ता खेतसिंह राजपुरोहित ने कहा कि ऐसे ही मामलो में जयपुर खंडपीठ व सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं. इस पर कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही 16 याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का अंतरिम आदेश दिया है. वहीं इनके परिणाम सील कवर लिफाफे में रखने और परिणाम को याचिका के निर्णयाधीन रखा गया है.

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