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अगले आदेश तक विवादित जमीन की नीलामी नहीं करने के अंतरिम आदेश

रेवेन्यू बोर्ड में लंबित मामले के तहत तहसीलदार द्वारा विवादित जमीन की नीलामी किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की. अदालत ने तहसीलदार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. साथ ही तब तक के लिए विवादित जमीन की नीलामी नहीं करने के आदेश जारी किए.

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Published : Jun 26, 2020, 10:56 PM IST

Jodhpur News, Rajasthan High Court News
अगले आदेश तक विवादित जमीन की नीलामी नहीं करने के अंतरिम आदेश

जोधपुर. राजस्थान हाई कोर्ट में अवकाशकालीन जज रामेश्वर व्यास ने रेवेन्यू बोर्ड में लंबित मामले के तहत एक विवादित जमीन को स्थानीय तहसीलदार द्वारा 15 मई 2020 को आदेश जारी करते हुए नीलामी किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की. हाईकोर्ट ने सुनवाई में जहां तहसीलदार, भदेसर जिला चितौड़गढ़ को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. वहीं तब तक के लिए 15 मई के आदेश के तहत विवादित जमीन की नीलामी के आदेश को अंतिम रूप नहीं देने के अंतरिम आदेश जारी किए.

पढ़ें- फाइनेंस कंपनी को लाखों की चपत लगाने और LDC परीक्षा पेपर लीक मामले में फरार बदमाशों पर इनाम घोषित

याचिकाकर्ता नारायण, बंशीलाल, रूपनाथ और मांगीलाल की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता निखिल डूंगावत व निहार जैन ने कहा कि ग्राम कुरेठा, तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ़ में उनकी कृषि भूमि आई हुई है. उस भूमि का विवाद चल रहा है और राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर ने 30 अक्टूबर 2010 को आदेश जारी करते हुए उपरोक्त भूमि से रिसीवर हटाते हुए 8 जनवरी 2020 तक भूमि का कब्जा याचिकाकर्ता को सौंपने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद तहसीलदार व उपखंड अधिकारी ने 15 मई 2020 को आदेश जारी करते हुए आराजी संख्या 522/1 व 522/2 संवत 2077 के लिए रिसीवरी ठेका काश्त पर नीलामी करने के आदेश जारी कर दिए.

मारपीट व लज्जा भंग मामले के आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर महानगर नरसिंह दास व्यास की कोर्ट ने लज्जा भंग व मारपीट के 9 आरोपियों की ओर से पेश किए गए अग्रिम जमानत आवेदन को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. डीजे कोर्ट में अशोक राम, सुखाराम, हंसराज, प्रेमाराम, हडमानराम, गणेशराम, रामाराम, भंवरराम और रमेशराम निवासी बासनी झूठा लूणी के खिलाफ लूणी थाना जोधपुर पूर्व में अपराध धारा अन्तर्गत 341, 323, 143, 452 व 326 में दर्ज किया गया था.

मामले के अनुसार परिवादी छोटी देवी ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी. जिसमें बताया गया कि उक्त आरोपियों ने 10 मार्च 2020 को उसके ससुर के घर के आगे गली में गीत गा रही औरत के साथ झगड़ा करने की नीयत से गाली गलौच करने लगे. मना करने पर मारपीट की और लज्जा भंग की. बीच बचाव करने आई महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया.

पढ़ें- बीकानेर में कोरोना के 12 नए केस, सभी पॉजिटिव बैंककर्मी

वहीं दूसरे मामले में अपर सेशन न्यायाधीश संख्या चार जोधपुर महानगर की पीठासीन अधिकारी डॉ. मनोज जोशी ने विद्युत चोरी करने एवं राजकार्य में बाधा के आरोपी बीरमाराम के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया. परिवादी मोहम्मद दिलदार आलम कनिष्ठ अभियन्ता उचियारडा द्वारा 17 जून 2020 को पुलिस थाना बनाड पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में रिपोर्ट पेश की गई कि आरोपी बीरमाराम व अन्य लोगों द्वारा विद्युत लाइन से सीधे अंकुडिया लगाकर विद्युत चोरी करने एवं विद्युत विभाग के सतर्कता दल द्वारा कार्रवाई करने पर राजकीय ड्यूटी के दौरान उनके साथ मारपीट करने एवं राजकार्य में बाधा पहुचाने का प्रयास किया है.

इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध धारा अन्तर्गत 332 व 353 के दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया. इस पर आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत के लिए आवेदन पेश किया, लेकिन कोर्ट ने सभी तथ्यों पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया.

जोधपुर. राजस्थान हाई कोर्ट में अवकाशकालीन जज रामेश्वर व्यास ने रेवेन्यू बोर्ड में लंबित मामले के तहत एक विवादित जमीन को स्थानीय तहसीलदार द्वारा 15 मई 2020 को आदेश जारी करते हुए नीलामी किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की. हाईकोर्ट ने सुनवाई में जहां तहसीलदार, भदेसर जिला चितौड़गढ़ को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. वहीं तब तक के लिए 15 मई के आदेश के तहत विवादित जमीन की नीलामी के आदेश को अंतिम रूप नहीं देने के अंतरिम आदेश जारी किए.

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याचिकाकर्ता नारायण, बंशीलाल, रूपनाथ और मांगीलाल की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता निखिल डूंगावत व निहार जैन ने कहा कि ग्राम कुरेठा, तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ़ में उनकी कृषि भूमि आई हुई है. उस भूमि का विवाद चल रहा है और राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर ने 30 अक्टूबर 2010 को आदेश जारी करते हुए उपरोक्त भूमि से रिसीवर हटाते हुए 8 जनवरी 2020 तक भूमि का कब्जा याचिकाकर्ता को सौंपने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद तहसीलदार व उपखंड अधिकारी ने 15 मई 2020 को आदेश जारी करते हुए आराजी संख्या 522/1 व 522/2 संवत 2077 के लिए रिसीवरी ठेका काश्त पर नीलामी करने के आदेश जारी कर दिए.

मारपीट व लज्जा भंग मामले के आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर महानगर नरसिंह दास व्यास की कोर्ट ने लज्जा भंग व मारपीट के 9 आरोपियों की ओर से पेश किए गए अग्रिम जमानत आवेदन को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. डीजे कोर्ट में अशोक राम, सुखाराम, हंसराज, प्रेमाराम, हडमानराम, गणेशराम, रामाराम, भंवरराम और रमेशराम निवासी बासनी झूठा लूणी के खिलाफ लूणी थाना जोधपुर पूर्व में अपराध धारा अन्तर्गत 341, 323, 143, 452 व 326 में दर्ज किया गया था.

मामले के अनुसार परिवादी छोटी देवी ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी. जिसमें बताया गया कि उक्त आरोपियों ने 10 मार्च 2020 को उसके ससुर के घर के आगे गली में गीत गा रही औरत के साथ झगड़ा करने की नीयत से गाली गलौच करने लगे. मना करने पर मारपीट की और लज्जा भंग की. बीच बचाव करने आई महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया.

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वहीं दूसरे मामले में अपर सेशन न्यायाधीश संख्या चार जोधपुर महानगर की पीठासीन अधिकारी डॉ. मनोज जोशी ने विद्युत चोरी करने एवं राजकार्य में बाधा के आरोपी बीरमाराम के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया. परिवादी मोहम्मद दिलदार आलम कनिष्ठ अभियन्ता उचियारडा द्वारा 17 जून 2020 को पुलिस थाना बनाड पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में रिपोर्ट पेश की गई कि आरोपी बीरमाराम व अन्य लोगों द्वारा विद्युत लाइन से सीधे अंकुडिया लगाकर विद्युत चोरी करने एवं विद्युत विभाग के सतर्कता दल द्वारा कार्रवाई करने पर राजकीय ड्यूटी के दौरान उनके साथ मारपीट करने एवं राजकार्य में बाधा पहुचाने का प्रयास किया है.

इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध धारा अन्तर्गत 332 व 353 के दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया. इस पर आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत के लिए आवेदन पेश किया, लेकिन कोर्ट ने सभी तथ्यों पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया.

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