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राजस्थान हाईकोर्ट: मुख्यमंत्री के भाई अग्रसेन गहलोत की याचिका पर अब 4 सप्ताह बाद होगी सुनवाई - राजस्थान हाईकोर्ट

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत की ओर से ईडी के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. याचिका पर अब चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी.

Petition in Rajasthan High Court,  Agrasen Gehlot petition against ED
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Feb 9, 2021, 8:38 PM IST

जोधपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत की ओर से ईडी के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत में पिछली सुनवाई पर ईडी की ओर से याचिका में जवाब पेश कर दिया गया था.

ईडी के जवाब पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को अपना रिजोइंडर पेश करना था, जिसके लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास बालिया ने समय चाहा. न्यायालय ने 4 सप्ताह का समय दिया है. ईडी की ओर से एडिशनल सोलीसीटर जनरल एसवी राजु और जोधपुर से एएसजी भानुप्रकाश बोहरा ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि पूर्व में अग्रसेन गहलोत ने याचिका पेश की थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया था. जिसके बाद वापस नए सिरे से याचिका को पेश किया गया है.

रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी याचिका पर 24 फरवरी को अगली हियरिंग

रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और महेश नागर के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रहे मामले में ईडी की ओर से पेश किए गए दो प्रार्थना पत्रों पर मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई नहीं हो पाई. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत में ईडी की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्रों पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को अपना जवाब पेश करना था, लेकिन समयाभाव के चलते सुनवाई टल गई.

पढ़ें : राजस्थान हाईकोर्ट: आसाराम की अपील पर सुनवाई टली, 8 मार्च को होगी अगली सुनवाई

अब ईडी की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर 24 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा तथा बिचौलिए महेश नागर की कस्टोडियल इन्ट्रोगेसन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है.

जोधपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत की ओर से ईडी के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत में पिछली सुनवाई पर ईडी की ओर से याचिका में जवाब पेश कर दिया गया था.

ईडी के जवाब पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को अपना रिजोइंडर पेश करना था, जिसके लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास बालिया ने समय चाहा. न्यायालय ने 4 सप्ताह का समय दिया है. ईडी की ओर से एडिशनल सोलीसीटर जनरल एसवी राजु और जोधपुर से एएसजी भानुप्रकाश बोहरा ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि पूर्व में अग्रसेन गहलोत ने याचिका पेश की थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया था. जिसके बाद वापस नए सिरे से याचिका को पेश किया गया है.

रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी याचिका पर 24 फरवरी को अगली हियरिंग

रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और महेश नागर के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रहे मामले में ईडी की ओर से पेश किए गए दो प्रार्थना पत्रों पर मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई नहीं हो पाई. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत में ईडी की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्रों पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को अपना जवाब पेश करना था, लेकिन समयाभाव के चलते सुनवाई टल गई.

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अब ईडी की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर 24 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा तथा बिचौलिए महेश नागर की कस्टोडियल इन्ट्रोगेसन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है.

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