जोधपुर. एनसीईटी के 2018 सर्कुलर के अनुसार B.Ed धारकों को प्राथमिक शिक्षा के लिए योग्य माना गया था. वहीं, बीएसटीसी (BSTC) धारकों की ओर से B.Ed वालों को रीट लेवल प्रथम (REET Level 1Exam) में शामिल नहीं करने को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी. जिस पर लगातार तीन दिन के सुनवाई के बाद आज बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई पूरी हुई.
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मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ के समक्ष एनसीईटी, B.Ed योग्यता धारक, बीएसटीसी योग्यता धारक व राज्य सरकार की ओर से अपना अपना पक्ष रखा गया. सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कल ओपन कोर्ट में फैसला लिखवाने के निर्देश दिए.