जोधपुर. पाक हिन्दू विस्थापितों की सुविधा और विजा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए स्व-प्रेरणा प्रसंज्ञान लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. जस्टिस संगीत लोढा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने पक्ष रखते हुए अब तक आदेशों की पालना रिपोर्ट पेश की, वहीं न्यायमित्र कमल जोशी और सज्जन सिंह राठौड़ ने पक्ष रखते हुए कोविड-19 के दौरान पाक विस्थापितों को जिन समस्याओ का सामना करना पड़ा उसको लेकर पक्ष रखा.
इसी के साथ उन्होंने कोर्ट को बताया कि कोविड-19 के दौरान पाक विस्थापितों में कईयों के राशन कार्ड नहीं बने होने की वजह से राशन नहीं मिला, तो वहीं अधूरे दस्तावेजों के चलते जनधन खाता और जनआधार कार्ड नहीं होने के चलते उनको प्रधानमंत्री सहायता कोष से मिलने वाली राशि भी नहीं मिल पाई.
पाक विस्थापितों के लिए कोविड-19 का समय समस्याग्रस्त रहा है. ऐसे में इन समस्याओं को लेकर अलग से आवेदन पेश करना चाहते हैं जिसके लिए समय चाहिए. हाईकोर्ट ने न्यायमित्र को 20 जुलाई तक का समय देते हुए अलग से प्रार्थना पत्र पेश करने के निर्देश दिये हैं.
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पार्श्वनाथ सिटी में पेयजल सुविधा पर भी हुई सुनवाई
पार्श्वनाथ सिटी आवासीय योजना में पेयजल सुविधा को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. पेयजल विभाग की ओर से कहा गया कि पेयजल कनेक्शन के लिए जेडीए को एस्टीमेट भेज दिया गया है. जेडीए की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.
पार्श्वनाथ सिटी के निवासियों की ओर से अधिवक्ता कुलदीप कुमार शाह ने याचिका दायर कर कॉलोनी में पेयजल की समस्या की ओर से कोर्ट को ध्यान आकृष्ट किया था. पेयजल के अभाव में बाशिंदों को परेशानी हो रही है. इस संबंध में सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद पेयजल कनेक्शन नहीं हो रहे हैं.
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गुरुवार को पेयजल विभाग की ओर से अधिवक्ता रिषी सोनी ने कोर्ट को बताया कि विभाग ने जेडीए को करीब 3 करोड़ रुपए का एस्टीमेट भिजवा दिया है, जबकि जेडीए की ओर से अधिवक्ता गोविंद सुथार ने जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत मांगी जिस पर कोर्ट ने प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 10 जुलाई को मुकर्रर की है.