जोधपुर. बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान खान से जुड़े काला हिरण शिकार मामले एवं अवैध हथियार के मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला की अदालत में चल रही अपीलों पर बुधवार को सुनवाई होगी. 11 फरवरी को जिला अदालत में सलमान खान के खिलाफ झूठा शपथ पत्र पेश करने के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये सीआरपीसी 340 के तहत पेश दो प्रार्थना पत्रों को खारिज करने के खिलाफ पेश अपीलों में सलमान खान को राहत मिल गई थी.
बुधवार को जिला अदालत में दो अपीलें विचाराधीन हैं, जिसमें एक मामले में सलमान खान ने पांच साल की सजा को चुनौती दी है. वहीं अवैध हथियार के मामले में सलमान खान को बरी करने के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने अपील पेश कर रखी है. चार अपीलों में से दो का निस्तारण हो चुका है. वहीं, अब जिला अदालत में दो अपीलें विचाराधीन हैं, जिन पर बुधवार को सुनवाई होनी है.
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क्या है मामला...
काला हिरण शिकार मामला-
तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की अदालत ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में 5 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाते हुए सलमान खान को पांच साल की सजा के आदेश दिये थे. इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था. तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए थे. सलमान खान ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला के समक्ष उनको सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दी थी.
अवैध हथियार से जुड़ा मामला-
तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था. सलमान खान को बरी करने पर राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला में चुनौती दी थी.