जोधपुर. उदयपुर की लक्ष्मी विलास होटल के विनिवेशन मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में गुरूवार को सुनवाई अधूरी रही. जस्टिस देवेन्द्र कच्छवाहा की अदालत में पूर्व मंत्री अरूण शौरी, आशीष गुहा, भारत होटल की एमडी ज्योत्सना सूरी और कांतिलाल की ओर से पेश की याचिकाओं पर सुनवाई हुई.
वहीं, दूसरी ओर से सीबीआई मामलात अदालत में भी गुरूवार को सुनवाई थी. हाईकोर्ट में याचिकाएं विचाराधीन होने से सीबीआई मामलात अदालत ने अगली सुनवाई 5 नवंबर को मुकर्रर कर दी है. बुधवार को सीबीआई मामलात अदालत में पूर्व मंत्री अरुण शौरी ने अपनी ओर से जमानत मुचलके पेश कर दिए थे.
गौरतलब है कि उदयपुर की लक्ष्मी विलास होटल के विनिवेशन मामले में 252 करोड़ रुपए की होटल महज 7.50 करोड़ रुपए में बेचने के मामले में सीबीआई की ओर से 2 बार क्लोजर रिपोर्ट देने पर सीबीआई अदालत ने पूर्व मंत्री अरुण शौरी सहित 5 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. साथ ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
इसके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री अरुण शौरी सहित 4 लोगों ने याचिकाएं पेश की थी, जिसमें उनको राहत मिली थी और गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में तब्दील कर दिया गया था. वहीं, पूर्व आईएएस प्रदीप बैजल ने सुप्रीम कोर्ट से राहत ली थी. हाईकोर्ट में गुरुवार को याचिकाओं पर सुनवाई अधूरी रहने पर 19 अक्टूबर को आगे की सुनवाई होगी.