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Rajasthan High Court : मंत्री गोविन्द मेघवाल को धमकी देने के तीन आरोपियों को मिली जमानत...

राज्य के मंत्री गोविन्द मेघवाल को धमकी देकर (Govind Meghwal Threat Case) फिरौती में 70 लाख रुपये मांगने के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश दिया है. जनिए पूरा मामला...

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ
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Published : Aug 3, 2022, 10:57 PM IST

जोधपुर. मंत्री गोविन्द मेघवाल को धमकी देने के तीन आरोपियों को बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में मामले के आरोपी रफीक मोहम्मद, राजेश विश्नोई और सुखविंदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद रिहा करने का आदेश पारित किया गया है.

आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मुकेश गोदारा ने पक्ष रखते हुए बताया कि तीनो आरोपी 12 जून 2022 से ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं. तीनों को बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था. बताया जाता है कि तीनों आरोपी पंजाब-हरियाणा के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से जुड़े हुए थे. मंत्री को मलेशिया से फोन पर धमकी देते हुए 70 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी.

जोधपुर. मंत्री गोविन्द मेघवाल को धमकी देने के तीन आरोपियों को बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में मामले के आरोपी रफीक मोहम्मद, राजेश विश्नोई और सुखविंदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद रिहा करने का आदेश पारित किया गया है.

आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मुकेश गोदारा ने पक्ष रखते हुए बताया कि तीनो आरोपी 12 जून 2022 से ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं. तीनों को बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था. बताया जाता है कि तीनों आरोपी पंजाब-हरियाणा के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से जुड़े हुए थे. मंत्री को मलेशिया से फोन पर धमकी देते हुए 70 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी.

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