जोधपुर. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन व चार को-चेयरमैन के लिए रविवार को बीसीआर (bcr election) के जोधपुर स्थित कार्यालय में सम्पन्न करवाये जाएंगे. वहीं राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ में बीसीआर के सदस्य डॉ. महेश शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने मत देने का अधिकार दे दिया है. उनका वोट सील बंद लिफाफे में रहेगा और कोर्ट की अनुमति के बगैर नहीं खोला जाएगा.
याचिका पर अगली सुनवाई 27 जून को मुकरर्र करते हुए कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई की जाएगी. वहीं चुनाव परिणाम याचिका के निर्णयाधीन रहेगा. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिसोदिया ने याचिका पेश करते हुए बताया कि डॉ. महेश शर्मा बीसीआर के सदस्य हैं ऐसे में बीसीआर के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और को-चेयरमैन के चुनाव करवाये जा रहे हैं तो उनको भी वोट का अधिकार दिया जाए.
इस पर बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनन्द पुरोहित ने पक्ष रखते हुए कहा कि उनके खिलाफ बीसीआर ने एक्शन लेते हुए वोट के अधिकार से रोका है. मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 500 से ज्यादा मामले सूचीबद्ध हैं और अधिंकाश जमानत मामले हैं जो कि आवश्यक हैं. इसीलिए विस्तृत सुनवाई 27 जून को ग्रीष्मावकाश के बाद की जाएगी. वही अंतरिम राहत के रूप में वोट देने का अधिकार प्रदान करते हुए उसे सील बंद लिफाफे में रखने के निर्देश दिए हैं.