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सलमान खान हाजिर हो...कोर्ट ने मुचलके पेश करने के दिए आदेश

जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर मुचलके पेश करने के आदेश दिए हैं. अगली सुनवाई 28 सितंबर को होनी है. जिसमें सलमान खान 437A के मुचलके पेश करेंगे. सोमवार को कोर्ट में सलमान खान की तरफ से सजा के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिए.

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जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को मुचलके पेश करने के दिए आदेश
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Published : Sep 14, 2020, 8:01 PM IST

जोधपुर. बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में 14 सितंबर को अहम सुनवाई हुई. जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर ने सलमान खान को मुचलके पेश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं. 28 सितंबर को अगली सुनवाई होगी. जिसमें सलमान खान को खुद पेश होना होगा. सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला राजेन्द्र कासवाल ने सलमान खान की ओर से सजा के खिलाफ दायर याचिका और राज्य सरकार की ओर से पेश अपील पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अपीलार्थी सलमान खान 28 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर 437 A के मुचलके पेश करें.

28 सितंबर को कोर्ट ने सलमान खान को 437 A में मुचलके पेश करने के आदेश दिए हैं

गौरतलब है कि तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की अदालत ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में 05 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाते हुए सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ सलमान खान ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला के समक्ष अपील पेश की थी. वहीं, अवैध हथियारों से जुड़े दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था. जिसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला में अपील पेश की थी.

पढ़ें: सलमान खान को हिरण शिकार मामले में पेश होने के आदेश, 28 सितंबर को अगली सुनवाई

वहीं, दो अपीलें राज्य सरकार की ओर से पेश की गई थी. जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सलमान खान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून 2019 को खारिज करते हुए सलमान खान को राहत दी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से सलमान खान के खिलाफ साल 2006 में कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए 19 जून 2006 को सीआरपीसी 340 का प्रार्थना पत्र पेश कर भारतीय दंड संहिता 193 के तहत कार्यवाही करने की गुहार की थी. अभियोजन पक्ष ने प्रार्थना पत्र में कहा कि सलमान खान के रिवाल्वर का लाइसेंस गुम होने की FIR और शपथपत्र कोर्ट में पेश किया था, जो कि झूठा था. क्योंकि सलमान खान के रिवाल्वर का लाइसेंस गुम नहीं हुआ था. रिवाल्वर का लाइसेंस रिन्यू करवाने का आवेदन मुम्बई पुलिस आयुक्त के पास भेजा था.

अभियोजन पक्ष ने कहा कि सलमान खान ने अदालत में झूठा शपथ पत्र पेश किया है. यह अपराध मिथ्या साक्ष्य की श्रेणी में आता है, इसीलिए सलमान खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 193 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए. जिसमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है. अभियोजन पक्ष के इस प्रार्थना पत्र का सलमान खान के अधिवक्ताओं ने शपथ पत्र के साथ जवाब पेश किया. लेकिन अभियोजन ने सलमान खान के जवाब को भी झूठा बताते हुए एक ओर प्रार्थना पत्र सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश कर कार्रवाई की गुहार लगाई थी. लेकिन कोर्ट ने दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज करते हुए सलमान खान को बड़ी राहत दी थी.

सलमान खान के मामले में चार अपीलें कोर्ट में दायर हैं. जिसमें से एक सजा के खिलाफ याचिका सलमान खान की तरफ से दायर की गई है. बाकी की तीन अपीलें अभियोजन पक्ष की ओर से दायर की गई हैं. सलमान खान के अधिवक्ता ने सोमवार को सुनवाई के दौरान हाजिर माफी पेश करते हुए कोरोना की वजह से पेश नहीं होने के लिए गुहार की थी. ऐसे में देखने वाली बात है क्या अगली सुनवाई तक सलमान खान आएंगे या नहीं. क्योंकि सरकारी अधिवक्ता ने भी कहा है कि कोर्ट ने अपीलार्थी सलमान खान को अगली सुनवाई में पेश होने के निर्देश दिए हैं. लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच सलमान खान कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं ये देखना होगा.

जोधपुर. बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में 14 सितंबर को अहम सुनवाई हुई. जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर ने सलमान खान को मुचलके पेश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं. 28 सितंबर को अगली सुनवाई होगी. जिसमें सलमान खान को खुद पेश होना होगा. सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला राजेन्द्र कासवाल ने सलमान खान की ओर से सजा के खिलाफ दायर याचिका और राज्य सरकार की ओर से पेश अपील पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अपीलार्थी सलमान खान 28 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर 437 A के मुचलके पेश करें.

28 सितंबर को कोर्ट ने सलमान खान को 437 A में मुचलके पेश करने के आदेश दिए हैं

गौरतलब है कि तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की अदालत ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में 05 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाते हुए सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ सलमान खान ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला के समक्ष अपील पेश की थी. वहीं, अवैध हथियारों से जुड़े दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था. जिसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला में अपील पेश की थी.

पढ़ें: सलमान खान को हिरण शिकार मामले में पेश होने के आदेश, 28 सितंबर को अगली सुनवाई

वहीं, दो अपीलें राज्य सरकार की ओर से पेश की गई थी. जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सलमान खान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून 2019 को खारिज करते हुए सलमान खान को राहत दी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से सलमान खान के खिलाफ साल 2006 में कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए 19 जून 2006 को सीआरपीसी 340 का प्रार्थना पत्र पेश कर भारतीय दंड संहिता 193 के तहत कार्यवाही करने की गुहार की थी. अभियोजन पक्ष ने प्रार्थना पत्र में कहा कि सलमान खान के रिवाल्वर का लाइसेंस गुम होने की FIR और शपथपत्र कोर्ट में पेश किया था, जो कि झूठा था. क्योंकि सलमान खान के रिवाल्वर का लाइसेंस गुम नहीं हुआ था. रिवाल्वर का लाइसेंस रिन्यू करवाने का आवेदन मुम्बई पुलिस आयुक्त के पास भेजा था.

अभियोजन पक्ष ने कहा कि सलमान खान ने अदालत में झूठा शपथ पत्र पेश किया है. यह अपराध मिथ्या साक्ष्य की श्रेणी में आता है, इसीलिए सलमान खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 193 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए. जिसमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है. अभियोजन पक्ष के इस प्रार्थना पत्र का सलमान खान के अधिवक्ताओं ने शपथ पत्र के साथ जवाब पेश किया. लेकिन अभियोजन ने सलमान खान के जवाब को भी झूठा बताते हुए एक ओर प्रार्थना पत्र सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश कर कार्रवाई की गुहार लगाई थी. लेकिन कोर्ट ने दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज करते हुए सलमान खान को बड़ी राहत दी थी.

सलमान खान के मामले में चार अपीलें कोर्ट में दायर हैं. जिसमें से एक सजा के खिलाफ याचिका सलमान खान की तरफ से दायर की गई है. बाकी की तीन अपीलें अभियोजन पक्ष की ओर से दायर की गई हैं. सलमान खान के अधिवक्ता ने सोमवार को सुनवाई के दौरान हाजिर माफी पेश करते हुए कोरोना की वजह से पेश नहीं होने के लिए गुहार की थी. ऐसे में देखने वाली बात है क्या अगली सुनवाई तक सलमान खान आएंगे या नहीं. क्योंकि सरकारी अधिवक्ता ने भी कहा है कि कोर्ट ने अपीलार्थी सलमान खान को अगली सुनवाई में पेश होने के निर्देश दिए हैं. लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच सलमान खान कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं ये देखना होगा.

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