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RTI कार्यकर्ता की याचिका पर कोर्ट का निर्णय, तत्कालीन अधिकारियों को नोटिस जारी

जोधपुर में एक साल पहले आरटीआई कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन आईपीएस, आरपीएस और सीआई को नोटिस जारी किए हैं, वहीं आरटीआई कार्यकर्ता ने याचिका में कहा कि उसकी गिरफ्तारी को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जाए.

जोधपुर न्यूज, jhodpur news
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Published : Sep 11, 2019, 9:12 PM IST

जोधपुर. करीब एक साल पहले हुई आरटीआई कायकर्ता नंदलाल व्यास की गिरफ्तारी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर तत्कालीन डीसीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है.

आरटीआई कार्यकर्ता की याचिका पर कोर्ट का निर्णय

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आरटीआई एक्टिविस्ट नंदलाल व्यास ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक तरीके से की गई थी.
नंदलाल व्यास ने गिरफ्तारी को अवैध करार देने और 20 लाख का मुआवजा देने को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. अधिवक्ता कर्मेंद्र सिंह ने पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि व्यास के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारी अनुसंधान अधिकारी नहीं थे, फिर भी उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया गया.

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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट जस्टिस महेंद्र कुमार माहेश्वरी ने उक्त मामले में तत्कालीन अधिकारी डीसीपी अमनदीप सिंह, एडीसीपी अनंत कुमार, एसीपी मोटाराम और सीआई प्रदीप शर्मा को व्यक्तिगत नोटिस जारी किए और जवाब मांगा है. गौरतलब है कि व्यास के खिलाफ दर्ज मामले को सरकार ने सीआईडी सीबी को दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद आरटीआई कार्यकर्ता को घर से जबरन गिरफ्तार कर सरदारपुरा थाने लाया गया. इसको लेकर व्यास ने याचिका दायर की थी.

जोधपुर. करीब एक साल पहले हुई आरटीआई कायकर्ता नंदलाल व्यास की गिरफ्तारी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर तत्कालीन डीसीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है.

आरटीआई कार्यकर्ता की याचिका पर कोर्ट का निर्णय

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आरटीआई एक्टिविस्ट नंदलाल व्यास ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक तरीके से की गई थी.
नंदलाल व्यास ने गिरफ्तारी को अवैध करार देने और 20 लाख का मुआवजा देने को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. अधिवक्ता कर्मेंद्र सिंह ने पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि व्यास के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारी अनुसंधान अधिकारी नहीं थे, फिर भी उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया गया.

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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट जस्टिस महेंद्र कुमार माहेश्वरी ने उक्त मामले में तत्कालीन अधिकारी डीसीपी अमनदीप सिंह, एडीसीपी अनंत कुमार, एसीपी मोटाराम और सीआई प्रदीप शर्मा को व्यक्तिगत नोटिस जारी किए और जवाब मांगा है. गौरतलब है कि व्यास के खिलाफ दर्ज मामले को सरकार ने सीआईडी सीबी को दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद आरटीआई कार्यकर्ता को घर से जबरन गिरफ्तार कर सरदारपुरा थाने लाया गया. इसको लेकर व्यास ने याचिका दायर की थी.

Intro:Body:आरटीआई कार्यकर्ता ने खुद की गिरफ्तारी को अवैध बात 20 लाख हर्जाना मंगा, कोर्ट ने आईपीएस, आरपीएस और सीआई को नोटिस जारी किए


जोधपुर।- करीब एक साल पहले आरटीआई कायकर्ता नंदलाल व्यास की गिरफ्तारी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस गिरफ्तारी को लेकर तत्कालीन डीसीपी व अन्य पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
आरटीआई एक्टिविस्ट नंदलाल व्यास ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध व असंवैधानिक तरीके से की गई थी। नंदलाल व्यास में गिरफ्तारी को अवैध करार देने 20 लाख का मुआवजा देने को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता कर्मेंद्र सिंह ने पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि व्यास के खिलाफ कार्यवाही करने वाले अधिकारी अनुसंधान अधिकारी नहीं थे फिर भी उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया गया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट जस्टिस महेंद्र कुमार माहेश्वरी ने उक्त मामले में तत्कालीन अधिकारी डीसीपी अमनदीप सिंह, एडीसीपी अनंत कुमार, एसीपी मोटाराम और सीआई प्रदीप शर्मा को व्यक्तिगत नोटिस जारी किए और जवाब मांगा है। गौरतलब है कि व्यास के खिलाफ दर्ज मामले को सरकार ने सीआईडी सीबी को दे दिया था लेकिन इसके बावजूद आरटीआई कार्यकर्ता को घर से जबरन गिरफ्तार कर सरदारपुरा थाने लाया गया। इसको लेकर व्यास ने याचिका दायर की है।


बाइट- नंदलाल व्यास
आरटीआई कार्यकर्ताConclusion:
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