जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कमिश्नर नगर निगम बीकानेर व सचिव यूआईटी बीकानेर को 2 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. याचिकाकर्ता गोपाल दास पनिया की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मधुसुदन पुरोहित ने बताया कि याची को सन 1981 में अधिकतम बोली में एक भूखंड आंवटित हुआ था. कई विवाद होने की वजह से याची विवादित भूखंड पर निर्माण कार्य नहीं करवा पाया. ना ही विभागों ने याची के पक्ष में भूखंड के संबंध में कोई रजिस्ट्री करवाई.
इस पर याची द्वारा हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई. इस प्रकरण में यूआईटी और नगर निगम दोनों ने कार्रवाई करने पर एक दूसरे पर जिम्मेवारी डाल रहे हैं. इस पर कोर्ट ने कमिश्नर नगर निगम बीकानेर व सचिव यूआईटी बीकानेर को 2 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं.
1 साल तक महिला का यौन शोषण
जिले के बनाड़ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद युवक पर लगभग 1 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया है. पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद सोमवार को पीड़ित महिला का मेडिकल करवाया गया. आरोपी युवक पीड़ित महिला के आपत्तिजनक फोटो खींचकर उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसका देह शोषण कर रहा था.