जोधपुर. बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले में आरोपी पूर्व विधायक महिपाल मदेरणा के उपचार के लिए उच्च न्यायालय ने अब समय बढ़ा दी है. न्यायालय ने समय बढ़ाते हुए 1 मार्च 2021 तक उपचार करवाने के लिए मदेरणा को राहत दी है. पूर्व में मदेरणा को कैंसर की पुष्टि होने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसएमएस अस्पताल जयपुर में उपचार के लिए निर्देश दिए थे.
उच्च न्यायालय के पूर्व आदेशानुसार 16 दिसंबर 2020 को मदेरणा को सेंट्रल जेल में सरेंडर करना था. उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता जगमाल सिंह चौधरी और उनके सहयोगी प्रदीप सिंह चौधरी ने उपचार के लिए समयावधि बढ़ाने के लिए न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया.
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प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल आंकोलोजी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर की ओर से 3 दिसंबर 2020 को जारी रिपोर्ट को पेश किया गया. इस दौरान कहा कि उपचार के लिए और समय की आवश्यकता है. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मेहता ने रिपोर्ट को देखते हुए अब उपचार के लिए 1 मार्च 2021 तक का समय दिया है.
पूर्व में 14 अक्टूबर 2020 को जारी आदेश में संशोधन करते हुए उपचार के लिए राहत दी है. मदेरणा को चौथी स्टेज के कैंसर की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद सीटी स्कैन करवाया गया था और न्यायालय ने उपचार के लिए निर्देश जारी किए थे.