जोधपुर. बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले में सहआरोपी इन्द्रा विश्नोई को अपने पुत्र व पुत्री के विवाह के लिए चार दिन की अंतरिम जमानत मिली है. अनुसूचित जाति जनजाति अदालत की लिंक अदालत में पीठासीन अधिकारी डॉ. मनीषा चौधरी ने 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2021 तक अंतरिम जमानत दी गई है.
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इन्द्रा विश्नोई की ओर से अधिवक्ता विनोद शर्मा एवं अधिवक्ता संजय विश्नोई ने दो सप्ताह की अंतरिम जमानत अर्जी पेश कर पैरवी की. उन्होंने न्यायालय को बताया कि आरोपी इन्द्रा के पुत्र वैभव सिद्धि की शादी है. एक मां को अपने बेटे व बेटी की शादी में शामिल होने से रोका नही जा सकता है. न्यायालय ने पक्ष सुनने के बाद दो सप्ताह की अंतरिम जमानत तो स्वीकार नहीं की लेकिन चार दिन की अंतरिम जमानत दी है.
आईपीएस मनीष अग्रवाल को अंतरिम जमानत
राजस्थान हाइकोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में आरोपी निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल को 10 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. आरोपी ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी.