जोधपुर. बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने अपने आदेश को महज चार दिन में ही वापस लेते हुए बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के जनरल हाउस की बैठक करने एवं चैयरमेन और कॉ-चैयरमेन के चुनाव कराने की अनुमति दे दी है.
राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सचिव और चैयरमेन की ओर से जवाब पेश करते हुए अधिवक्ता ने बीसीआई की ओर से 27 फरवरी 2021 को जारी आदेश को वापस लेने की जानकारी न्यायालय को दी. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विरेन्द्र लोढा और उनके सहयोगी राजेश परिहार ने न्यायालय के समक्ष बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से घोषित नये चुनाव कार्यक्रम को पेश किया.
जिस पर न्यायालय ने सुनवाई के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया. न्यायाधीश पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य कुलदीप कुमार शर्मा व अन्य की ओर से पेश याचिका पर सुनवाई के दौरान बीसीआई व बीसीआर की ओर से जवाब पेश करने पर याचिका को निस्तारित करते हुए आगामी 07 मार्च को बीसीआर के चैयरमेन व कॉ चैयरमेन के चुनाव को करवाने की अनुमति दी है.
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को भी स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो विवाद होने की स्थिती में नई याचिका पेश कर सकते हैं. न्यायालय ने अपने ऑर्ब्जरवेशन में कहा है कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान वैधानिक निकाय है उसे कानून के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए. कोई भी मामला सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक व सौहार्द पूर्वक हल करें.
गौरतलब है कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से 27 फरवरी 2021 एक आदेश जारी कर 28 फरवरी 2021 को आयोजित होने वाले बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के जनरल हाउस की बैठक एवं चैयरमेन और कॉ-चैयरमेन के चुनाव को स्थगित कर दिया गया था.
बार कौंसिल के सदस्य कुलदीप कुमार शर्मा व अन्य की ओर से बार कौंसिल ऑफ इंडिया के उस आदेश को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी. 28 फरवरी को डॉ न्यायाधीश पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद बार कौंसिल ऑफ इंडिया सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए 02 मार्च तक जवाब तलब किया गया था.