जोधपुर. बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को छोड़कर छह आरोपियों की जमानत याचिकाए मंजूर कर ली है. जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत में मामले के सात आरोपियों की ओर से जमानत याचिकाए पेश की गई थी.
राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री मदेरणा को छोड़कर ओमप्रकाश, पुखराज, दिनेश, उमेशाराम, सहीराम और अशोक की जमानत मंजूर कर ली है. ओमप्रकाश और अशोक की ओर से अधिवक्ता नीलकमल बोहरा और उनके सहयोगी गोकुलेश बोहरा, उमेशाराम की ओर से राजेंद्र चौधरी और संजय विश्नोई, पुखराज और दिनेश की ओर से बीरबल राम विश्नोई और सही राम की ओर से राजेंद्र चौधरी ने जमानत याचिकाएं पेश की थी. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोपियों की जमानत याचिका पर विरोध जताया था.
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वहीं आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने कहा कि सितंबर 2011 से मामला ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है. अभी कितना समय लगेगा, यह कहना मुश्किल है. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर आरोपी परसराम की जमानत मंजूर कर ली है. कस्टडी समय कितना रहेगा, यह अभी तय नहीं है. जब तक ट्रायल पूरा नहीं होता, तब तक इन सभी को कस्टडी में नहीं रखा जाए. ऐसे में जस्टिस मेहता ने जमानत याचिकाए मंजूर कर ली है.
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पूर्व मंत्री मदेरणा अभी कैंसर का उपचार करवा रहे है. ऐसे में पुलिस कस्टडी में अंतरिम जमानत पर चल रहे हैं. तकनीकी आधार के चलते उनको जमानत नहीं दी गई है. उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अब 23 अगस्त की तारीख दी गई है.
दो को पहले ही मिल चुकी है जमानत
राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में छह आरोपियों को जमानत मंजूर की है. पहले ही रेश्मा राम को जमानत मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही परसराम की भी जमानत मंजूर कर ली थी. ऐसे में अब तक कुल आठ आरोपियों की जमानत मंजूर हो चुकी है. अब भी नौ आरोपी न्यायिक हिरासत में ही चल रहे हैं.