जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ में यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की ओर से पेश अपील पर सुनवाई आगे नहीं बढ़ (Asaram Case Hearing In Jodhpur) पाई. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेश की गई थी, जिसमें स्थगन आदेश के साथ आसाराम को नोटिस जारी किया गया था.
एसएलपी विचाराधीन होने की वजह से मंगलवार को वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ में सुनवाई को चार सप्ताह के लिए टाल दिया है. गौरतलब है कि आसाराम की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने तत्कालीन डीसीपी अजय पाल लाम्बा को साक्ष्य के लिए तलब किया था.कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेश कर दी थी जिस पर सुनवाई के बाद आसाराम को नोटिस जारी किया गया. वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी.
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