जोधपुर. अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण की अदालत में बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान खान से जुड़ी 4 अपीलों पर सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई. वैसे तो 4 अपीलें जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में है, लेकिन फिलहाल पीठासीन अधिकारी के नहीं होने से एडीजे ग्रामीण के पास चार्ज है.
प्रदेश भर में कोरोना वायरस के कारण अदालतों में अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई हो रही है. ऐसे में सलमान खान से जुड़ी 4 अपीलें सूचीबद्ध थी, लेकिन शनिवार के सभी मामलों की सुनवाई 4 जून 2020 को होगी. गौरतलब है कि तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की अदालत ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में 5 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाते हुए सलमान खान को 5 साल की सजा के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ सलमान खान ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण चन्द्र कुमार सोनगरा के समक्ष अपील पेश की थी.
अवैध हथियार का मामला
वहीं, दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था. जिसके खिलाफ सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण कोर्ट में अपील पेश की थी. वहीं 2 अपीलें सरकार की ओर से ओर से पेश की गई थी, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सलमान खान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून 2019 को खारिज करते हुए सलमान को राहत दी थी.
अभियोजन पक्ष की ओर से सलमान खान के खिलाफ साल 2006 में कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए 19 जून 2006 को सीआरपीसी 340 का प्रार्थना पत्र पेश कर भादस 193 के तहत कार्यवाही करने की गुहार की थी. अभियोजन पक्ष ने प्रार्थना पत्र में कहा कि सलमान खान के रिवाल्वर का लाईसेंस गुम होने की एफआईआर एवं शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया था, जो कि झूठा था क्योंकि सलमान खान के रिवाल्वर का लाईसेंस गुम नहीं हुआ था.
प्रार्थना पत्र में कहा कि रिवाल्वर का लाईसेंस रिन्यू करवाने के लिए मुम्बई पुलिस आयुक्त में भेजा हुआ था, लेकिन सलमान खान ने अदालत में झूठा शपथ पत्र पेश किया है. यह अपराध मिथ्या साक्ष्य की श्रेणी में आता है. इसीलिए सलमान खान के खिलाफ भादस 193 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसमें अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है.
अभियोजन पक्ष के इस प्रार्थना पत्र का सलमान खान के अधिवक्ताओं ने शपथ पत्र के साथ जवाब पेश किया. लेकिन अभियोजन ने सलमान खान के जवाब को भी झूठा बताते हुए एक ओर प्रार्थना पत्र सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश कर कार्यवाही की गुहार की थी. कोर्ट ने दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज करते हुए सलमान खान को बड़ी राहत दी थी, जिसके खिलाफ अभियोजन पक्ष ने दोनों मामलों में 2 अपीलें और पेश कर दी.
जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत में अब कुल 4 अपीलें हैं, जिसमें एक सलमान की ओर से और 3 अभियोजन की ओर से है. दिसंबर महीने में सुनवाई के दौरान तत्कालीन डीजे सीके सोनगरा ने 7 मार्च 2020 को व्यक्तिगत रूप पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन उससे पूर्व ही सोनगरा हाईकोर्ट जज बन गए. ऐसे में पिछली 2 सुनवाई से सलमान कोर्ट नहीं आए हैं.