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ED के खिलाफ पेश याचिका को अग्रसेन गहलोत ने लिया वापस - राजस्थान भूमि आवंटन नीति-2015

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत ने बुधवार को ईडी के खिलाफ पेश याचिका को वापस ले लिया है.

Rajasthan High Court Order,  Rajasthan High Court News
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Nov 4, 2020, 11:01 PM IST

जोधपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत की ओर से ईडी के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की याचिका को उनके अधिवक्ता ने बुधवार को वापस ले लिया है. ईडी की ओर से की गई कारवाई के खिलाफ अग्रसेन गहलोत ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी.

जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत में बुधवार को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता महेश गहलोत ने नये सिरे से याचिका को पेश करने की लिब्रटी के साथ याचिका वापस ले ली. वहीं, यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से एडिशनल सोलीसीटर जनरल आरडी रस्तोगी और उनके एएसजी बीपी बोहरा ने याचिकाकर्ता की ओर से याचिका को वापस लेने पर कोई एतराज नहीं जताया.

पढ़ें- राजस्थान HC में गुर्जर आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई रही अधूरी, अब 6 नवंबर को होगी सुनवाई

जालोर में शिक्षण संस्थान को भूमि आवंटन मामले में नोटिस जारी

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संगीत लोढा और जस्टिस देवेन्द्र कच्छावा की खंडपीठ ने जालोर में शिक्षण संस्थान को भूमि आवंटन मामले में नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. जालोर शहर में राजाराम जी महाराज मंदिर एवं शिक्षण सेवा संस्थान को नगर पालिका की ओर से राजस्थान भूमि आवंटन नीति-2015 के तहत पूर्व अतिक्रमित भूमि आवंटित करने के मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी.

याचिकाकर्ता गणपत की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल से वस्तुस्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगी थी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विवेक श्रीमाली ने पक्ष रखते हुए करोड़ों रुपए की भूमि कौडियो के दाम आवंटित कर दी गई थी. इस पर बुधवार को कोर्ट ने नोटिस जारी किया. फिलहाल, भूमि को यथास्थिति में रखने के निर्देश भी जारी किए हैं.

जोधपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत की ओर से ईडी के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की याचिका को उनके अधिवक्ता ने बुधवार को वापस ले लिया है. ईडी की ओर से की गई कारवाई के खिलाफ अग्रसेन गहलोत ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी.

जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत में बुधवार को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता महेश गहलोत ने नये सिरे से याचिका को पेश करने की लिब्रटी के साथ याचिका वापस ले ली. वहीं, यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से एडिशनल सोलीसीटर जनरल आरडी रस्तोगी और उनके एएसजी बीपी बोहरा ने याचिकाकर्ता की ओर से याचिका को वापस लेने पर कोई एतराज नहीं जताया.

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जालोर में शिक्षण संस्थान को भूमि आवंटन मामले में नोटिस जारी

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संगीत लोढा और जस्टिस देवेन्द्र कच्छावा की खंडपीठ ने जालोर में शिक्षण संस्थान को भूमि आवंटन मामले में नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. जालोर शहर में राजाराम जी महाराज मंदिर एवं शिक्षण सेवा संस्थान को नगर पालिका की ओर से राजस्थान भूमि आवंटन नीति-2015 के तहत पूर्व अतिक्रमित भूमि आवंटित करने के मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी.

याचिकाकर्ता गणपत की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल से वस्तुस्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगी थी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विवेक श्रीमाली ने पक्ष रखते हुए करोड़ों रुपए की भूमि कौडियो के दाम आवंटित कर दी गई थी. इस पर बुधवार को कोर्ट ने नोटिस जारी किया. फिलहाल, भूमि को यथास्थिति में रखने के निर्देश भी जारी किए हैं.

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