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संशोधित अफीम नीति के तहत चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के 924 किसानों को मिलेगा लाभ

केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से संशोधित अफीम नीति जारी कर दी गई है. जिसके तहत चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के अफीम बुवाई के 924 किसान लाभान्वित हुए हैं. ऐसे में देशभर के करीब 6500 अफीम किसानों को लाभ मिला है.

चित्तौड़गढ़ संशोधित अफीम नीति , Chittorgarh news
संशोधित अफीम नीति के तहत 924 किसानों को मिला लाभ
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Published : Dec 30, 2019, 9:01 PM IST

चित्तौड़गढ़. केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से पांच दिन पूर्व जारी की गई संशोधित अफीम नीति का लाभ चित्तौडगढ़ और उदयपुर के अफीम बुवाई तहसीलों के 924 किसानों को होगा. साथ ही इन किसानों को कटे हुए अफीम लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे.

संशोधित अफीम नीति के तहत 924 किसानों को मिला लाभ

बता दें कि देश में करीब 6 हजार पांच सौ अफीम किसान इस संशोधित पॉलिसी से लाभान्वित होंगे. वहीं इस पॉलिसी के जारी होने के बाद अफीम महकमें के अधिकारी भी लाभान्वित किसानों को अफीम लाइसेंस जारी करने में जुट गए हैं. इस सम्बंध में आवश्यक रिकॉर्ड देखकर लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं.

पढ़ें-BJP ने जारी की सात प्रत्याशियों की अंतिम सूची, एकनाथ खडसे का कटा टिकट

अफीम बुवाई वर्ष 2019-20 को लेकर अगस्त-सितम्बर में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से अफीम पॉलिसी जारी की थी, इसके अनुसार प्रति हैक्टेयर उत्पादित अफीम में मार्फिन की मात्रा 4.5 रहनी चाहिए. इस ही के तहत जिन किसानों की अफीम में मार्फिन की मात्रा 4.5 थी, उन्हें अफीम लाइसेंस जारी कर दिए गए थे. इससे कम मात्रा वाले किसानों के अफीम लाइसेंस काट दिए गए थे.

वहीं इस सम्बंध में क्षेत्र के किसान मार्फिन की मात्रा का नियम बदलने की मांग कर रहे थे. जिसके बाद चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने किसानों की मांग को लेकर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अलावा लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात कर किसानों की मांग से अवगत कराया था. जिस पर गत 26 दिसम्बर को केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने संशोधित पॉलिसी जारी की गई, जिसके अनुसार प्रति हैक्टेटयर उत्पादित अफीम में मार्फिन की मात्रा 4 तक देने वाले किसानों को अफीम लाइसेंस जारी किए हैं.

ऐसे में पूरे देश में करीब 6 हजार 500 किसान ऐसे बताएं हैं, जो संशोधित अफीम पॉलिसी से लाभान्वित हुए हैं. इन किसानों की संख्या चित्तौड़गढ़ जिले में 924 और उदयपुर जिले की वल्लभनगर और मावली तहसील के किसान भी शामिल हैं. संशोधित पॉलिसी आने के बाद चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित जिला अफीम अधिकारी कार्यालय सहित देश के उन सभी राज्यों में महकमें के अधिकारी लाभान्वित किसानों को उनके लाइसेंस देने के जुट गए हैं. चित्तौड़गढ़ में भी तीन अलग-अलग खंड हैं, जिनके अधिकारी लाभान्वित किसानों को बुला कर उनके दस्तावेज की जांच कर अफीम लाइसेंस जारी कर रहे हैं.

चित्तौड़गढ़. केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से पांच दिन पूर्व जारी की गई संशोधित अफीम नीति का लाभ चित्तौडगढ़ और उदयपुर के अफीम बुवाई तहसीलों के 924 किसानों को होगा. साथ ही इन किसानों को कटे हुए अफीम लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे.

संशोधित अफीम नीति के तहत 924 किसानों को मिला लाभ

बता दें कि देश में करीब 6 हजार पांच सौ अफीम किसान इस संशोधित पॉलिसी से लाभान्वित होंगे. वहीं इस पॉलिसी के जारी होने के बाद अफीम महकमें के अधिकारी भी लाभान्वित किसानों को अफीम लाइसेंस जारी करने में जुट गए हैं. इस सम्बंध में आवश्यक रिकॉर्ड देखकर लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं.

पढ़ें-BJP ने जारी की सात प्रत्याशियों की अंतिम सूची, एकनाथ खडसे का कटा टिकट

अफीम बुवाई वर्ष 2019-20 को लेकर अगस्त-सितम्बर में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से अफीम पॉलिसी जारी की थी, इसके अनुसार प्रति हैक्टेयर उत्पादित अफीम में मार्फिन की मात्रा 4.5 रहनी चाहिए. इस ही के तहत जिन किसानों की अफीम में मार्फिन की मात्रा 4.5 थी, उन्हें अफीम लाइसेंस जारी कर दिए गए थे. इससे कम मात्रा वाले किसानों के अफीम लाइसेंस काट दिए गए थे.

वहीं इस सम्बंध में क्षेत्र के किसान मार्फिन की मात्रा का नियम बदलने की मांग कर रहे थे. जिसके बाद चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने किसानों की मांग को लेकर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अलावा लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात कर किसानों की मांग से अवगत कराया था. जिस पर गत 26 दिसम्बर को केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने संशोधित पॉलिसी जारी की गई, जिसके अनुसार प्रति हैक्टेटयर उत्पादित अफीम में मार्फिन की मात्रा 4 तक देने वाले किसानों को अफीम लाइसेंस जारी किए हैं.

ऐसे में पूरे देश में करीब 6 हजार 500 किसान ऐसे बताएं हैं, जो संशोधित अफीम पॉलिसी से लाभान्वित हुए हैं. इन किसानों की संख्या चित्तौड़गढ़ जिले में 924 और उदयपुर जिले की वल्लभनगर और मावली तहसील के किसान भी शामिल हैं. संशोधित पॉलिसी आने के बाद चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित जिला अफीम अधिकारी कार्यालय सहित देश के उन सभी राज्यों में महकमें के अधिकारी लाभान्वित किसानों को उनके लाइसेंस देने के जुट गए हैं. चित्तौड़गढ़ में भी तीन अलग-अलग खंड हैं, जिनके अधिकारी लाभान्वित किसानों को बुला कर उनके दस्तावेज की जांच कर अफीम लाइसेंस जारी कर रहे हैं.

Intro:चित्तौडगढ़़। केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से पांच दिन पूर्व जारी की गई संशोधित अफीम नीति का लाभ चित्तौडगढ़़ व उदयपुर जिले की अफीम बुवाई क्षेत्र वाली तहसीलों के करीब सवा नौ सौ किसानों को लाभ होगा। इन किसानों के कटे हुए अफीम लाइसेंस जारी किए जाएंगे। वहीं देश में करीब 6 हजार 500 अफीम किसान इस संशोधित पॉलीसी से लाभान्वित होंगे। संशोधित पॉलीसी जारी होने के बाद अफीम महकमें के अधिकारी भी लाभान्वित किसानों को अफीम लाइसेंस जारी करने में जुट गए हैं। इस सम्बंध में आवश्यक रिकॉर्ड देख लाइसेंस दे रहे हैं।Body:अफीम बुवाई वर्ष 2019-20 को लेकर अगस्त-सितम्बर में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से अफीम पॉलीसी जारी की थी। इसके अनुसार प्रति हैक्टेयर उत्पादित अफीम में मार्फिन की मात्रा 4.5 रहनी चाहिए। 4.5 तक अफीम मेंं मार्फिन की मात्रा थी, ऐसे किसानों को अफीम लाइसेंस जारी कर दिए गए थे। वहीं इससे कम मार्फिन की मात्रा वाले किसानों के अफीम लाइसेंस काट दिए थे। इस सम्बंध में क्षेत्र के किसान मार्फिन की मात्रा का नियम बदलने की मांग कर रहे थे। इस सम्बंध में चित्तौडग़ढ़ सांसद सीपी जोशी ने किसानों की मांग को लेकर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अलावा लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात कर किसानों की मांग से अवगत कराया था। इस पर गत 26 दिसम्बर को केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने संशोधित पॉलीसी जारी की है। इसके अनुसार प्रति हैक्टेटयर उत्पादित अफीम में मार्फिन की मात्रा 4 तक देने वाले किसानों को अफीम लाइसेंस जारी किए हैं। ऐसे में पूरे देश में करीब 6 हजार 500 किसान ऐसे बताएं हैं, जो संशोधित अफीम पॉलीसी से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे किसानों की संख्या चित्तौडग़ढ़ जिले में 924 हैं, जिनमें उदयपुर जिले की वल्लभनगर व मावली तहसील के किसान भी शामिल हैं। संशोधित पॉलीसी आने के बाद चित्तौडग़ढ़ जिला मुख्यालय स्थित जिला अफीम अधिकारी कार्यालय सहित देश के उन सभी राज्यों में महकमें के अधिकारी लाभान्वित किसानों को उनके लाइसेंस देने के जुट गए हैं। चित्तौडग़ढ़ में भी तीन अलग-अलग खंड हैं, जिनके अधिकारी लाभान्वित किसानों को बुला कर उनके दस्तावेज की जांच कर अफीम लाइसेंस जारी कर रहे हैं।Conclusion:बाईट - 01. कमला शंकर मेनारिया, अफीम किसान
         02. एपी चौधरी, जिला अफीम अधिकारी चित्तौडग़ढ़
         03. सीपी जोशी, सांसद चित्तौडग़ढ़
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