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1 वकील सहित 6 न्यायिक अधिकारी बनेंगे राजस्थान हाइकोर्ट के न्यायाधीश

राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीशों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. आने वाले दिनों में राजस्थान हाईकोर्ट को 7 जज मिलने वाले हैं. इसको लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की हुई बैठक में मंजूरी मिली है. इनमें 6 न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता को राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाएगा.

राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश , Rajasthan High Court Judge
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Jan 23, 2020, 11:45 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीशों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. आने वाले दिनों में राजस्थान हाईकोर्ट को 7 जज मिलने वाले हैं. इसको लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की हुई बैठक में मंजूरी मिली है. इनमें 6 न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता को राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाएगा.

1 वकील सहित 6 न्यायिक अधिकारी बनेंगे राजस्थान हाइकोर्ट के न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जिन 7 नामों को मंजूरी दी है, उनमें न्यायिक अधिकारी देवेंद्र कछवाहा, सतीश कुमार शर्मा, प्रभा शर्मा, मनोज कुमार व्यास, रामेश्वर व्यास और चंद्र कुमार सोनगरा एवं अधिवक्ता मनीष सिसोदिया को राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी के बाद इन नामों पर सरकार मुहर लगाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति की वारंट जारी करेंगे, इसके बाद इन्हें बतौर न्यायाधीश शपथ दिलाई जाएगी.

पढ़ें- Exclusive : सचिन पायलट ने कहा- समय बदल रहा है, अब युवाओं को थमानी चाहिए देश की बागडोर

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में कुल 50 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें वर्तमान में 21 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं. हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को जोर-शोर से उठाते हुए कहा था कि खाली पड़े पदों पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीशों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. आने वाले दिनों में राजस्थान हाईकोर्ट को 7 जज मिलने वाले हैं. इसको लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की हुई बैठक में मंजूरी मिली है. इनमें 6 न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता को राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाएगा.

1 वकील सहित 6 न्यायिक अधिकारी बनेंगे राजस्थान हाइकोर्ट के न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जिन 7 नामों को मंजूरी दी है, उनमें न्यायिक अधिकारी देवेंद्र कछवाहा, सतीश कुमार शर्मा, प्रभा शर्मा, मनोज कुमार व्यास, रामेश्वर व्यास और चंद्र कुमार सोनगरा एवं अधिवक्ता मनीष सिसोदिया को राजस्थान हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी के बाद इन नामों पर सरकार मुहर लगाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति की वारंट जारी करेंगे, इसके बाद इन्हें बतौर न्यायाधीश शपथ दिलाई जाएगी.

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गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में कुल 50 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें वर्तमान में 21 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं. हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को जोर-शोर से उठाते हुए कहा था कि खाली पड़े पदों पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है.

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1 वकील सहित 6 न्यायिक अधिकारी बनेंगे राजस्थान हाइकोर्ट न्यायाधीश
1 वकील सहित 6 न्यायिक अधिकारी बनेंगे राजस्थान हाइकोर्ट न्यायाधीश

जोधपुर ।
राजस्थान हाई कोर्ट न्यायाधीशों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है आने वाले दिनों में राजस्थान हाईकोर्ट को साथ में जज मिलने वाले हैं इन को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की हुई बैठक में मंजूरी मिली है इनमें छह न्यायिक अधिकारी एवं एक अधिवक्ता को राजस्थान हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जिन 7 नामों को मंजूरी दी है उनमें न्यायिक अधिकारी देवेंद्र कछवाहा सतीश कुमार शर्मा प्रभा शर्मा मनोज कुमार व्यास रामेश्वर व्यास और चंद्र कुमार सोनगरा एवं अधिवक्ता मनीष सिसोदिया को राजस्थान हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी के बाद इन नामों पर सरकार मुहर लगाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति की वारंट जारी करेंगे इसके बाद इन्हें बतौर न्यायाधीश शपथ दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में कुल 50 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं जिनमें वर्तमान में 21 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के नए भवन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को जोर-शोर से उठाते हुए कहा था कि खाली पड़े पदों पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है।
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