जोधपुर. भंवरी प्रकरण में जेल में बंद 4 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार शाम को रिहा कर दिया गया. हालांकि कोर्ट ने पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा समेत 7 लोगों को जमानत दी थी. इनमें से बुधवार को सोहनलाल, शहाबुद्दीन, बलदेव उर्फ बलिया और भंवरी के पति अमरचंद को जेल की औपचारिकता पूरी करने के बाद रिहा किया गया.
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आरोपियों को लेने के लिए परिजन पहुंचे. जहां ढोल नगाड़े बजाते हुए फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया. जमानत प्राप्त करने वाले विशनाराम, कैलाश जाखड़ अभी रिहा नहीं हुए हैं. इसके अलावा पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा जो उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती है वो भी नियमित जमानत पर रिहा नही हुए है.
मदेरणा को नियमित जमानत पर रिहा होने के लिए एक बार जेल में जाकर औपचारिकता पूरी करनी होगी. उसके बाद जमानत पर छूट सकते हैं. सभी सातों को मंगलवार को हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत से जमानत मिली थी.
उपचार के लिए जमानत पर
महिपाल मदेरणा को कैंसर होने से हाईकोर्ट ने उन्हें उपचार के लिए जमानत दे रखी है. यह जमानत सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने तक सीमित थी. ऐसे में नियमित जमानत के लिए एक बार जेल जाना होगा. गौरतलब है कि आरोपी परसराम विश्नोई को सुप्रीमकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सभी के लिए जमानत का रास्ता साफ हो गया था. जिसके चलते एक एक कर 15 जनों को जमानत मिली गई. एक आरोपी को बहुत पहले जमानत मिल चुकी थी. इस मामले में कुल 16 जनों को जमानत मिल चुकी है.
अब सिर्फ इंद्रा की जमानत बाकी
भंवरी प्रकरण में पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई की बहन इंद्रा विश्नोई एक मात्र आरोपी है जिसकी जमानत होना बाकी है. कुल 17 आरोपियों में से 16 को जमानत मिल चुकी है. हालांकि दो आरोपियों के खिलाफ अन्य मामले होने से उन्हें रिहा नहीं किया जा सका है.
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अभी इंद्रा विश्नोई की ओर से याचिका दायर नहीं की गई है. इंद्रा को यूं तो सीबीआई ने इस मामले में सबसे बड़ा मास्टर माइंड माना था. लेकिन उसकी गिरफ्तारी सबसे देरी से हुई थी. ऐसे में माना जा रहा है कि उसकी जमानत याचिका इसलिए रोकी गई है कि सभी आरोपियों को मिलने के बाद लगाई जाए. जिससे कोई अड़चन नहीं आए.