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पुजारी हत्याकांड की जांच क्यों ना केंद्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए : HC

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुजारी हत्याकांड मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर राज्य सरकार को 23 अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है.

Priest massacre latest news, Rajasthan High Court Order
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Oct 20, 2020, 4:12 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने करौली जिले के बूकना गांव में मंदिर के पुजारी की जलाकर हत्या करने के मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर राज्य सरकार को 23 अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश पवन प्रकाश पाठक की पत्र याचिका पर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करते हुए दिए.

पुजारी हत्याकांड की जांच क्यों ना केंद्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए

पत्र याचिका में कहा गया कि मंदिर माफी की जमीन के विवाद के चलते 9 अक्टूबर को पुजारी बाबूलाल वैष्णव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था. एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान बाबूलाल की मौत हो गई थी. इलाज के दौरान पुजारी ने कुछ लोगों पर नामजद आरोप लगाते हुए पुलिस को बयान भी दिया था.

पढ़ें- करौली पुजारी हत्याकांड: आरोपियों को पंचायत ने किया गांव से बेदखल, Viral Video के बाद आया नया मोड़

पत्र में कहा गया कि घटना से समाज में डर व्याप्त हो गया है. मिलीभगत के चलते आरोपियों पर उचित कार्रवाई भी नहीं हो रही है. ऐसे में मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मामले में महाधिवक्ता को 23 अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है.

यह है पूरा मामला...

करौली के सपोटरा के बूकना गांव में स्थित राधा गोपाल मंदिर है. इसी मंदिर में पुजारी बाबूलाल वैष्णव पूजा-पाठ किया करते थे, जिस जमीन पर मंदिर बना हुआ था उसी के एक हिस्से में पुजारी घर बनवाना चाहते थे. इसी दिशा में वे जमीन समतल करवा रहे थे और जल्द ही मकान का काम शुरू करने वाले थे. ये बात गांव के कुछ दबंगों को चुभ गई. कुछ दिन पूर्व गांव के कुछ दंबग पुजारी को धमकाने आए थे और उन्हें धमकी दी थी कि अगर मकान बनवाया तो अच्छा नहीं होगा.

इसके बाद पुजारी बाबूलाल वैष्णव इस मामले को पंचायत में ले गए. पंचायत ने पुजारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दबंगों को पाबंद किया कि वे पुजारी को परेशान न करें. पंचायत में हुई फजीहत के बाद दबंगों ने पुजारी से बदला लेने का मन बना लिया. इसके बाद 7 अक्टूबर को दबंगों ने पुजारी पर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें जिंदा जला दिया.

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने करौली जिले के बूकना गांव में मंदिर के पुजारी की जलाकर हत्या करने के मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर राज्य सरकार को 23 अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश पवन प्रकाश पाठक की पत्र याचिका पर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करते हुए दिए.

पुजारी हत्याकांड की जांच क्यों ना केंद्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए

पत्र याचिका में कहा गया कि मंदिर माफी की जमीन के विवाद के चलते 9 अक्टूबर को पुजारी बाबूलाल वैष्णव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था. एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान बाबूलाल की मौत हो गई थी. इलाज के दौरान पुजारी ने कुछ लोगों पर नामजद आरोप लगाते हुए पुलिस को बयान भी दिया था.

पढ़ें- करौली पुजारी हत्याकांड: आरोपियों को पंचायत ने किया गांव से बेदखल, Viral Video के बाद आया नया मोड़

पत्र में कहा गया कि घटना से समाज में डर व्याप्त हो गया है. मिलीभगत के चलते आरोपियों पर उचित कार्रवाई भी नहीं हो रही है. ऐसे में मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मामले में महाधिवक्ता को 23 अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है.

यह है पूरा मामला...

करौली के सपोटरा के बूकना गांव में स्थित राधा गोपाल मंदिर है. इसी मंदिर में पुजारी बाबूलाल वैष्णव पूजा-पाठ किया करते थे, जिस जमीन पर मंदिर बना हुआ था उसी के एक हिस्से में पुजारी घर बनवाना चाहते थे. इसी दिशा में वे जमीन समतल करवा रहे थे और जल्द ही मकान का काम शुरू करने वाले थे. ये बात गांव के कुछ दबंगों को चुभ गई. कुछ दिन पूर्व गांव के कुछ दंबग पुजारी को धमकाने आए थे और उन्हें धमकी दी थी कि अगर मकान बनवाया तो अच्छा नहीं होगा.

इसके बाद पुजारी बाबूलाल वैष्णव इस मामले को पंचायत में ले गए. पंचायत ने पुजारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दबंगों को पाबंद किया कि वे पुजारी को परेशान न करें. पंचायत में हुई फजीहत के बाद दबंगों ने पुजारी से बदला लेने का मन बना लिया. इसके बाद 7 अक्टूबर को दबंगों ने पुजारी पर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें जिंदा जला दिया.

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