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पेंशनर्स को उपभोक्ता संघों पर क्यों नहीं मिल रही दवाएं : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, कि उपभोक्ता संघों पर पेंशनर्स को दवाएं उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही.

Rajasthan High Court, राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Sep 23, 2019, 10:30 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने उपभोक्ता संघों पर पेंशनर्स के लिए दवाएं उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश अवधेश उपाध्याय की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में कहा गया कि राजस्थान मेडिकल परिचर्या नियम के अनुसार पेंशनर्स उपभोक्ता संघ की दुकानों से मेडिकल डायरी में लिखी दवाओं को मुक्त प्राप्त करने का अधिकारी है. जबकि बजट की कमी के चलते इन दुकानों पर अधिकांश दवाएं उपलब्ध नहीं होती और दुकानदार दवा के बजाए एनएसी दे देता है.

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इसके चलते पेंशनर्स को मजबूरी में निजी दुकानों से मंहगी दवाएं लेनी पड़ती है. पेंशनर्स के पास इतना पैसा नहीं की वह इन दवाओं को खरीद सके. वहीं यदि वह दवा खरीद भी लेता है तो सरकार उसके पैसे का पुनर्भरण लंबे समय तक नहीं करती है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने उपभोक्ता संघों पर पेंशनर्स के लिए दवाएं उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश अवधेश उपाध्याय की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में कहा गया कि राजस्थान मेडिकल परिचर्या नियम के अनुसार पेंशनर्स उपभोक्ता संघ की दुकानों से मेडिकल डायरी में लिखी दवाओं को मुक्त प्राप्त करने का अधिकारी है. जबकि बजट की कमी के चलते इन दुकानों पर अधिकांश दवाएं उपलब्ध नहीं होती और दुकानदार दवा के बजाए एनएसी दे देता है.

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इसके चलते पेंशनर्स को मजबूरी में निजी दुकानों से मंहगी दवाएं लेनी पड़ती है. पेंशनर्स के पास इतना पैसा नहीं की वह इन दवाओं को खरीद सके. वहीं यदि वह दवा खरीद भी लेता है तो सरकार उसके पैसे का पुनर्भरण लंबे समय तक नहीं करती है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने उपभोक्ता संघों पर पेंशनर्स के लिए दवाएं उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश अवधेश उपाध्याय की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
Body:याचिका में कहा गया कि राजस्थान मेडिकल परिचर्या नियम के अनुसार पेंशनर्स उपभोक्ता संघ की दुकानों से मेडिकल डायरी में लिखी दवाओं को मुक्त प्राप्त करने का अधिकारी है। जबकि बजट की कमी के चलते इन दुकानों पर अधिकांश दवाएं उपलब्ध नहीं होती और दुकानदार दवा के बजाए एनएसी दे देता है। इसके चलते पेंशनर्स को मजबूरी में निजी दुकानों से मंहगी दवाएं लेनी पडती है। पेंशनर्स के पास इतना पैसा नहीं की वह इन दवाओं को खरीद सके। वहीं यदि वह दवा खरीद भी लेता है तो सरकार उसके पैसे का पुनर्भरण लंबे समय तक नहीं करती है। Conclusion:
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