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सरकार का बड़ा फैसला, थोक विक्रेताओं को देनी होगी व्यापार स्थल और गोदामों की जानकारी - खाद्य मंत्री रमेश मीणा की ताजा घोषणा

लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देशय से प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर पूरे राज्य के थोक विक्रेताओं को व्यापार स्थल, गोदामों और क्षमता सहित व्यापारिक आवश्यक वस्तुओं की सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरकर अधिसूचना के प्रकाशन के 5 दिन के अंदर देने के लिए कहा है. ये अधिसूचना पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 जून तक प्रभावी रहेगी.

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थोक विक्रेताओं को देनी होगी गोदामों की जानकारी
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Published : Apr 12, 2020, 12:32 PM IST

जयपुर. प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया हुआ है. इस दौरान खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देशय से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर पूरे राज्य के थोक विक्रेताओं को व्यापार स्थल, गोदामों और क्षमता सहित व्यापारिक आवश्यक वस्तुओं की सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरकर अधिसूचना के प्रकाशन के 5 दिन के अंदर देने के लिए कहा है. ये अधिसूचना पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 जून तक प्रभावी रहेगी.

थोक विक्रेताओं को देनी होगी गोदामों की जानकारी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि, यदि कोई थोक विक्रेता घोषित गोदाम के अलावा किसी अन्य स्थान को संग्रहण के लिए काम में लेना चाहता है, तो उसे अपने स्टॉक रजिस्टर में इस आशय का भी सही विवरण अंकित करना होगा. थोक विक्रेता को माल खाली करने से पहले अधिसूचित अधिकारी को अवगत कराना जरूरी होगा. प्रत्येक थोक व्यापारी को गोदामों या व्यवसाय के स्थान की सूचना निर्धारित प्रपत्र में लिखकर जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी, उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी और अन्य स्थानों पर तहसीलदारों को देनी होगी.

पढ़ें- SPECIAL: बूंदी के युवा ने महज 30 रुपए लागत से बनाया 'फेस शिल्ड', कोरोना वॉरियर्स को बांटा जा रहा नि:शुल्क

आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं होगी बाधित

खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि, प्रदेश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति या वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है. उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित विभाग के सभी अधिकारी (प्रवर्तन निरीक्षक से नीचे का पद नहीं) को अपने अधिकार क्षेत्र में व्यापार स्थल, गोदामों में प्रवेश तलाशी और जब्ती की शक्तियां दी गई हैं. इस तरह की सूचना आने के बाद संबंधित जिला कलेक्टरों को खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के बारे में जानकारी रहेगी, ताकि समय रहते हुए जरूरत के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे.

जाने थोक विक्रेताओं को किन आवश्यक वस्तुओं की देनी होगी सूचना

खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि, थोक विक्रेताओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल गेहूं, गेहूं का आटा, मैदा, सूजी और चावल सहित उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना और राजमा सहित खाद्य तेल सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी हाइड्रोजनीकरण वनस्पति तेल की घोषणा निर्धारित प्रपत्र में भर कर देनी होगी. चीनी (90% से अधिक सुक्रोज युक्त चीनी का कोई भी रूप), बेकरी ब्रेड, देसी घी, आयोडाइज्ड नमक, सर्जिकल मास्क (दो प्लाई और तीन प्लाई) N 95 मास्क, मेल्ट ब्लॉन नॉन वूवन फैब्रिक और हैंड सैनिटाइजर सहित जिस अल्कोहल का उपयोग हैंड सैनिटाइजर के निर्माण में किया गया है, उसकी भी घोषणा भरकर देनी होगी.

जयपुर. प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया हुआ है. इस दौरान खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देशय से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर पूरे राज्य के थोक विक्रेताओं को व्यापार स्थल, गोदामों और क्षमता सहित व्यापारिक आवश्यक वस्तुओं की सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरकर अधिसूचना के प्रकाशन के 5 दिन के अंदर देने के लिए कहा है. ये अधिसूचना पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 जून तक प्रभावी रहेगी.

थोक विक्रेताओं को देनी होगी गोदामों की जानकारी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि, यदि कोई थोक विक्रेता घोषित गोदाम के अलावा किसी अन्य स्थान को संग्रहण के लिए काम में लेना चाहता है, तो उसे अपने स्टॉक रजिस्टर में इस आशय का भी सही विवरण अंकित करना होगा. थोक विक्रेता को माल खाली करने से पहले अधिसूचित अधिकारी को अवगत कराना जरूरी होगा. प्रत्येक थोक व्यापारी को गोदामों या व्यवसाय के स्थान की सूचना निर्धारित प्रपत्र में लिखकर जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी, उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी और अन्य स्थानों पर तहसीलदारों को देनी होगी.

पढ़ें- SPECIAL: बूंदी के युवा ने महज 30 रुपए लागत से बनाया 'फेस शिल्ड', कोरोना वॉरियर्स को बांटा जा रहा नि:शुल्क

आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं होगी बाधित

खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि, प्रदेश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति या वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है. उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित विभाग के सभी अधिकारी (प्रवर्तन निरीक्षक से नीचे का पद नहीं) को अपने अधिकार क्षेत्र में व्यापार स्थल, गोदामों में प्रवेश तलाशी और जब्ती की शक्तियां दी गई हैं. इस तरह की सूचना आने के बाद संबंधित जिला कलेक्टरों को खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के बारे में जानकारी रहेगी, ताकि समय रहते हुए जरूरत के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे.

जाने थोक विक्रेताओं को किन आवश्यक वस्तुओं की देनी होगी सूचना

खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि, थोक विक्रेताओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल गेहूं, गेहूं का आटा, मैदा, सूजी और चावल सहित उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना और राजमा सहित खाद्य तेल सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी हाइड्रोजनीकरण वनस्पति तेल की घोषणा निर्धारित प्रपत्र में भर कर देनी होगी. चीनी (90% से अधिक सुक्रोज युक्त चीनी का कोई भी रूप), बेकरी ब्रेड, देसी घी, आयोडाइज्ड नमक, सर्जिकल मास्क (दो प्लाई और तीन प्लाई) N 95 मास्क, मेल्ट ब्लॉन नॉन वूवन फैब्रिक और हैंड सैनिटाइजर सहित जिस अल्कोहल का उपयोग हैंड सैनिटाइजर के निर्माण में किया गया है, उसकी भी घोषणा भरकर देनी होगी.

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