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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने (Verdict of Special Court in POCSO Cases) नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कैलाश नाथ को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Verdict of Special Court in POCSO Cases
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत
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Published : Mar 21, 2022, 9:25 PM IST

जयपुर. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में पीड़िता ने 18 जून 2019 को शहर के मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज (Woman Crime in Rajasthan) कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पिता मजदूरी करने गए थे और वह घर में अकेली थी.

उसे अकेली देखकर पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं, पीड़िता के शोर मचाने पर आस-पडोस के लोक एकत्रित हो गए. इस दौरान अभियुक्त मौका देखकर फरार हो गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीस जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में पीड़िता ने 18 जून 2019 को शहर के मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज (Woman Crime in Rajasthan) कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पिता मजदूरी करने गए थे और वह घर में अकेली थी.

उसे अकेली देखकर पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं, पीड़िता के शोर मचाने पर आस-पडोस के लोक एकत्रित हो गए. इस दौरान अभियुक्त मौका देखकर फरार हो गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीस जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

पढ़ें : जयपुर: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

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