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प्रशासन शहरों के संग अभियान: नगरीय निकाय नहीं करेंगे पट्टों के लिए मौका मुआयना - यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल

प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान निजी खातेदारी योजना में भी पट्टे दिए जाएंगे. खास बात ये है इन पट्टों के लिए नगरीय निकाय मौका मुआयना नहीं कराएगा. वहीं नगरीय विकास विभाग ने पृथ्वीराज नगर योजना के लिए भी राहत के दरवाजे खोलें हैं.

prashasn shahron ke sang abhiyan
नगरीय निकाय नहीं करेंगे पट्टों के लिए मौका मुआयना
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Published : Oct 6, 2021, 8:54 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. यही वजह है कि जयपुर की प्रमुख पृथ्वीराज नगर योजना में सेक्टर रोड से प्रभावित कॉलोनियां अब संशोधित नक्शा पेश कर सकेंगे.

जयपुर विकास प्राधिकरण यहां बचे हुए 15 हजार पट्टे भी जारी कर देगा. नगरीय विकास विभाग ने सहकारिता विभाग का काम लगभग खत्म करते हुए ये आदेश जारी किए हैं. आदेशों के अनुसार 31 दिसंबर तक भूखंडधारी रिकॉर्ड जमा करा सकेंगे. वहीं ओवरलैपिंग कॉलोनियों के मामलों में सहूलियत देते हुए विभाग ने जेडीए को पीटी सर्वे करवाने का आदेश जारी किया है. चैन ऑफ डॉक्यूमेंट के आधार पर नियमन करने के भी निर्देश दिए हैं.

पढ़ें. हाईकोर्ट आदेश : प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत रियायत देकर नहीं जारी होंगे पट्टे..आदेश पूरे प्रदेश में प्रभावित

राज्य सरकार ने निजी खातेदारी योजनाओं में अभियान के दौरान पट्टे जारी करने के भी आदेश दिए हैं. सरकार ने इस संबंध में नगरीय निकायों को पट्टे के लिए मौका मुआयना नहीं कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही नाम ट्रांसफर के मामलों में भी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी.

जयपुर. राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. यही वजह है कि जयपुर की प्रमुख पृथ्वीराज नगर योजना में सेक्टर रोड से प्रभावित कॉलोनियां अब संशोधित नक्शा पेश कर सकेंगे.

जयपुर विकास प्राधिकरण यहां बचे हुए 15 हजार पट्टे भी जारी कर देगा. नगरीय विकास विभाग ने सहकारिता विभाग का काम लगभग खत्म करते हुए ये आदेश जारी किए हैं. आदेशों के अनुसार 31 दिसंबर तक भूखंडधारी रिकॉर्ड जमा करा सकेंगे. वहीं ओवरलैपिंग कॉलोनियों के मामलों में सहूलियत देते हुए विभाग ने जेडीए को पीटी सर्वे करवाने का आदेश जारी किया है. चैन ऑफ डॉक्यूमेंट के आधार पर नियमन करने के भी निर्देश दिए हैं.

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राज्य सरकार ने निजी खातेदारी योजनाओं में अभियान के दौरान पट्टे जारी करने के भी आदेश दिए हैं. सरकार ने इस संबंध में नगरीय निकायों को पट्टे के लिए मौका मुआयना नहीं कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही नाम ट्रांसफर के मामलों में भी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी.

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