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यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने के लिए जारी की नई गाइडलाइन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए गुरुवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए. बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षण संस्थान मार्च से ही बंद हैं.

UGC guidelines, university and college open date
यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने के लिए गाइडलाइन जारी
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Published : Nov 6, 2020, 10:01 AM IST

जयपुर/नई दिल्ली: विश्वविद्यालय को खोलने को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई है. वहीं यूजीसी द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेज में फिजिकल क्लास शुरू करने के लिए राज्य सरकार फैसला करेंगी.

यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने के लिए गाइडलाइन जारी

इसके अलावा केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख कोरोना काल में फिजिकल क्लास शुरू करने के लिए फैसला लेंगे. साथ ही जारी किए गए नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं. यूजीसी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

पीएचडी स्कॉलर को पहले बुलाया जा सकता है

वहीं यूजीसी द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस में कहा गया है कि साइंस टेक्नोलॉजी कोर्स के पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों को पहले कॉलेज बुलाया जा सकता है. इसके अलावा कहा गया है कि इन पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या भी काफी कम होती है.

यह भी पढ़ें. पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले अलवर में पुलिस ने की होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस की जांच

यूजीसी की नई गाइडलाइंस में संस्थान प्रमुखों को यह दिशा-निर्देश दिया गया है कि अकादमिक और प्लेसमेंट के मद्देनजर फाइनल ईयर के छात्रों को बुलाया जा सकता है. लेकिन छात्रों की उपस्थिति 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए.

कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा

इसके अलावा यूजीसी द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर किसी छात्र में कोरोना संक्रमण के लक्षण होंगे उन्हें कैंपस में रहने, विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रूम शेयर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

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साथ ही कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाना अनिवार्य है. वहीं यूजीसी ने कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पालन किया जाए.

आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए

इसके अलावा यूजीसी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज कंटेनमेंट जोन से अगर बाहर हो तभी खोलने की इजाजत दी जा सकती है. साथ ही कहा कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों और शिक्षकों को कॉलेज में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा कहा है कि सभी को फ़ोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.

इसके अलावा यूजीसी द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर छात्र चाहे तो वह फिजिकली क्लास ना लेकर घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं.

जयपुर/नई दिल्ली: विश्वविद्यालय को खोलने को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई है. वहीं यूजीसी द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेज में फिजिकल क्लास शुरू करने के लिए राज्य सरकार फैसला करेंगी.

यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने के लिए गाइडलाइन जारी

इसके अलावा केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख कोरोना काल में फिजिकल क्लास शुरू करने के लिए फैसला लेंगे. साथ ही जारी किए गए नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं. यूजीसी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

पीएचडी स्कॉलर को पहले बुलाया जा सकता है

वहीं यूजीसी द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस में कहा गया है कि साइंस टेक्नोलॉजी कोर्स के पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों को पहले कॉलेज बुलाया जा सकता है. इसके अलावा कहा गया है कि इन पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या भी काफी कम होती है.

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यूजीसी की नई गाइडलाइंस में संस्थान प्रमुखों को यह दिशा-निर्देश दिया गया है कि अकादमिक और प्लेसमेंट के मद्देनजर फाइनल ईयर के छात्रों को बुलाया जा सकता है. लेकिन छात्रों की उपस्थिति 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए.

कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा

इसके अलावा यूजीसी द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर किसी छात्र में कोरोना संक्रमण के लक्षण होंगे उन्हें कैंपस में रहने, विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रूम शेयर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

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साथ ही कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाना अनिवार्य है. वहीं यूजीसी ने कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पालन किया जाए.

आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए

इसके अलावा यूजीसी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज कंटेनमेंट जोन से अगर बाहर हो तभी खोलने की इजाजत दी जा सकती है. साथ ही कहा कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों और शिक्षकों को कॉलेज में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा कहा है कि सभी को फ़ोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.

इसके अलावा यूजीसी द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर छात्र चाहे तो वह फिजिकली क्लास ना लेकर घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं.

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