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जयपुर: राष्ट्रपति से सराहनीय सेवा मेडल प्राप्त कर चुके पुलिस के जवानों को यूडी टैक्स से मुक्ति

जयपुर में राष्ट्रपति पदक प्राप्त कर चुके पुलिस कर्मियों को राज्य सरकार ने नगरीय विकास कर से राहत दी है. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना में ये स्पष्ट किया गया है कि एक नगर पालिका में निजी आवास पर पदक प्राप्त पुलिस कर्मियों को छूट मिलेगी.

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राष्ट्रपति से सराहनीय सेवा मेडल प्राप्त कर चुके पुलिस को यूडी टैक्स से मुक्ति
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Published : Mar 10, 2021, 5:23 PM IST

जयपुर. राष्ट्रपति पदक प्राप्त जयपुर के पुलिस कर्मियों को राज्य सरकार ने नगरीय विकास कर से राहत दी है. जिसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना में ये स्पष्ट किया गया है कि एक नगर पालिका में निजी आवास पर पदक प्राप्त पुलिस कर्मियों को छूट मिलेगी. हालांकि किराए पर दिए हुए भूमि और भवन के विकास कर में कोई छूट देय नहीं होगी.

वहीं, स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में लिखा है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस के जवानों और अधिकारियों, जिन्हें सराहनीय सेवा मेडल राष्ट्रपति की ओर से प्रदान किए गए हैं.

उन्हें राज्य सरकार की ओर से केवल स्वयं के निजी आवास में प्रयोग होने वाले किसी एक नगर पालिका में स्थित आवासीय ईकाई और उससे संबंधित आवासीय उपयोगार्थ जमीन पर उनके जीवन काल में नगरीय विकास कर से मुक्ति प्रदान की जाती हैं. लेकिन किराए पर दिए हुए भूमि और भवन के किसी हिस्से पर इस प्रकार का नगरीय विकास कर से मुक्ति देय नहीं होगी.

पढ़ें: सदन में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा और अशोक लाहोटी ने उठाए यह मुद्दे

इससे पहले कोरोना काल में राज्य सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी थी. राज्य सरकार ने बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स में छूट का समय 31 मार्च तक बढ़ाया गया था. जिसके तहत हाउस टैक्स में पेनल्टी 100 फीसदी छूट दी गई. जबकि बकाया टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50 फीसदी छूट दी गई. वहीं, 2007 से 2012 तक का यूडी टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50 फीसदी छूट मिलेगी. वहीं, 2007 से 2020 तक की पेनाल्टी में 100 फीसदी छूट का प्रावधान तय किया गया है.

जयपुर. राष्ट्रपति पदक प्राप्त जयपुर के पुलिस कर्मियों को राज्य सरकार ने नगरीय विकास कर से राहत दी है. जिसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना में ये स्पष्ट किया गया है कि एक नगर पालिका में निजी आवास पर पदक प्राप्त पुलिस कर्मियों को छूट मिलेगी. हालांकि किराए पर दिए हुए भूमि और भवन के विकास कर में कोई छूट देय नहीं होगी.

वहीं, स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में लिखा है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस के जवानों और अधिकारियों, जिन्हें सराहनीय सेवा मेडल राष्ट्रपति की ओर से प्रदान किए गए हैं.

उन्हें राज्य सरकार की ओर से केवल स्वयं के निजी आवास में प्रयोग होने वाले किसी एक नगर पालिका में स्थित आवासीय ईकाई और उससे संबंधित आवासीय उपयोगार्थ जमीन पर उनके जीवन काल में नगरीय विकास कर से मुक्ति प्रदान की जाती हैं. लेकिन किराए पर दिए हुए भूमि और भवन के किसी हिस्से पर इस प्रकार का नगरीय विकास कर से मुक्ति देय नहीं होगी.

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इससे पहले कोरोना काल में राज्य सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी थी. राज्य सरकार ने बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स में छूट का समय 31 मार्च तक बढ़ाया गया था. जिसके तहत हाउस टैक्स में पेनल्टी 100 फीसदी छूट दी गई. जबकि बकाया टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50 फीसदी छूट दी गई. वहीं, 2007 से 2012 तक का यूडी टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50 फीसदी छूट मिलेगी. वहीं, 2007 से 2020 तक की पेनाल्टी में 100 फीसदी छूट का प्रावधान तय किया गया है.

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