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ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने बुलंद की आवाज...नए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन की मांग - राजस्थान नए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन

राजस्थान में नए मोटर व्हीकल एक्ट का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है. जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने इसका कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि इस एक्ट को लागू करने के बाद से जो जुर्माने बढ़े हैं, उससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

राजस्थान नए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन, Amendment in Rajasthan New Motor Vehicle Act
राजस्थान नए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन
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Published : Nov 22, 2020, 5:36 PM IST

जयपुर. प्रदेश में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद से ही लगातार इस एक्ट का विरोध देखने को मिल रहा है. इस एक्ट में अब चालान की राशि बढ़कर 4 से 5 गुना तक हो गई है. जिसकी वजह से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल आनंद ने बताया कि, मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने के बाद से जो जुर्माने बढ़े हैं. उससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अनिल आनंद ने कहा कि बढ़े हुए जुर्माने की वजह से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बिल्कुल त्रस्त है. उन्होंने ने परिवहन मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोविड-19 में परिवहन मंत्री को ट्रांसपोर्टर्स को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन परिवहन मंत्री द्वारा जिस तरीके से जुर्माने राशि को बढ़ाई गई है, वह परिवहन से बदला लेने की कार्रवाई की तरह लगता है.

अनिल आनंद ने बताया कि बीते दिनों वेद जयपुर कॉमर्शियल वाहन महासंघ के बैनर तले नई मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर मीटिंग की गई थी. जिसमें खुद परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, परिवहन आयुक्त रवि जैन और परिवहन विभाग के आला अधिकारी शामिल हुए थे. इस दौरान सभी अधिकारियों ने भी माना था कि यह ट्रांसपोर्टर्स के साथ अन्याय हो रहा है.

पढे़ंः कोरोना के खिलाफ नई जंग...8 शहरों में Night Curfew, जान लीजिए जरूरी गाइडलाइन

अनिल आनंद ने कहा कि पड़ोसी राज्य गुजरात में जिस तरह के नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है, वह सड़क मार्ग व्यापार के हित में है. यदि यह एक्ट ऐसे ही लागू रहा तो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो जाएगा और सप्लाई लाइन भी बंद हो जाएगी. जिससे आमजन को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. अनिल आनंद ने कहा कि परिवहन मंत्री से ट्रांसपोर्टर्स यही मांग करता है, कि वह ट्रांसपोर्टर्स को राहत दे और नए मोटर व्हीकल एक्ट को दोबारा से समझकर उनकी राशि को कम करें.

जयपुर. प्रदेश में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद से ही लगातार इस एक्ट का विरोध देखने को मिल रहा है. इस एक्ट में अब चालान की राशि बढ़कर 4 से 5 गुना तक हो गई है. जिसकी वजह से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल आनंद ने बताया कि, मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने के बाद से जो जुर्माने बढ़े हैं. उससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अनिल आनंद ने कहा कि बढ़े हुए जुर्माने की वजह से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बिल्कुल त्रस्त है. उन्होंने ने परिवहन मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोविड-19 में परिवहन मंत्री को ट्रांसपोर्टर्स को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन परिवहन मंत्री द्वारा जिस तरीके से जुर्माने राशि को बढ़ाई गई है, वह परिवहन से बदला लेने की कार्रवाई की तरह लगता है.

अनिल आनंद ने बताया कि बीते दिनों वेद जयपुर कॉमर्शियल वाहन महासंघ के बैनर तले नई मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर मीटिंग की गई थी. जिसमें खुद परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, परिवहन आयुक्त रवि जैन और परिवहन विभाग के आला अधिकारी शामिल हुए थे. इस दौरान सभी अधिकारियों ने भी माना था कि यह ट्रांसपोर्टर्स के साथ अन्याय हो रहा है.

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अनिल आनंद ने कहा कि पड़ोसी राज्य गुजरात में जिस तरह के नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है, वह सड़क मार्ग व्यापार के हित में है. यदि यह एक्ट ऐसे ही लागू रहा तो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो जाएगा और सप्लाई लाइन भी बंद हो जाएगी. जिससे आमजन को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. अनिल आनंद ने कहा कि परिवहन मंत्री से ट्रांसपोर्टर्स यही मांग करता है, कि वह ट्रांसपोर्टर्स को राहत दे और नए मोटर व्हीकल एक्ट को दोबारा से समझकर उनकी राशि को कम करें.

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