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नए मोटर व्हीकल एक्ट में होगा संशोधन, जुर्माना राशि भी होंगी कम : परिवहन आयुक्त

प्रदेश में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद से ही मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था. जहां आमजन की जेब पर लगातार भार बढ़ता गया. जिसको लेकर अब गुजरात और कर्नाटक की स्टडी करते हुए उस तर्ज पर प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने की बात भी आयुक्त रवि जैन की ओर से कही जा रही है.

Transport Commissioner Ravi Jain,  Ravi Jain talks with ETV bharat
परिवहन आयुक्त रवि जैन
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Published : Dec 1, 2020, 4:45 PM IST

जयपुर. प्रदेश में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद से ही लगातार विरोध किया जा रहा था. जहां आमजन की जेब पर लगातार भार बढ़ता गया तो वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा भी नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर लगातार विरोध किया गया. उसको लेकर परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने भी नए मोटर व्हीकल एक्ट की राशि को कंपाउंड करने को लेकर भी बयान दे चुके हैं. ऐसे में अब परिवहन आयुक्त रवि जैन के द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत राशि को कंपाउंड करने के लिए भी तैयारी कर ली गई है.

परिवहन आयुक्त रवि जैन

इस दौरान परिवहन आयुक्त रवि जैन ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि नहीं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो संशोधन किए गए थे उसके अंतर्गत जो जुर्माने की राशि है जो कंपाउंडिंग फिस है वह कई एक्ट के अंतर्गत बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी. जिसके बाद आमजन की जेब पर लगातार जुर्माने राशि का बोझ बनने लग गया था. परिवहन ने बताया कि राजस्थान सरकार ने 8 जुलाई के बाद एक नोटिफिकेशन जारी करके बढ़ी हुई जुर्माने की राशि है, उसको कम किया गया था. वहीं, 8 जुलाई के बाद ही पूरे प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया था.

रवि जैन ने बताया कि इस समय प्रदेश में चालानों की राशि पूर्व में काटे जाने वाले चालान से काफी हद तक ज्यादा है. ऐसे में इस संबंध में कई बार ज्ञापन भी प्राप्त हुए हैं. इस संबंध में कई बार मांग भी उठी है कि कई राज्यों ने भारत सरकार की राशि को लागू नहीं करते हुए उसे कंपाउंड करते हुए उन्हें लागू किया है.

पढ़ें- परिवहन विभाग का कार्य अब होगा पारदर्शी, पोश मशीन से जल्द ही चालान काटेंगे परिवहन इंस्पेक्टर

वि जैन ने बताया कि इस संबंध में अब जिन राज्यों के अंतर्गत जुर्माना राशि कम है उनसे भी फिगर मंगाए गए हैं. जिसके अंतर्गत गुजरात, कर्नाटक सहित कई और राज्य भी है. अब वहां पर लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट की स्टडी करते हुए राजस्थान में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत राशि को काफी हद तक कम भी किया जाएगा. जिससे आमजन को ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान की जा सकेगी.

जयपुर. प्रदेश में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद से ही लगातार विरोध किया जा रहा था. जहां आमजन की जेब पर लगातार भार बढ़ता गया तो वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा भी नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर लगातार विरोध किया गया. उसको लेकर परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने भी नए मोटर व्हीकल एक्ट की राशि को कंपाउंड करने को लेकर भी बयान दे चुके हैं. ऐसे में अब परिवहन आयुक्त रवि जैन के द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत राशि को कंपाउंड करने के लिए भी तैयारी कर ली गई है.

परिवहन आयुक्त रवि जैन

इस दौरान परिवहन आयुक्त रवि जैन ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि नहीं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो संशोधन किए गए थे उसके अंतर्गत जो जुर्माने की राशि है जो कंपाउंडिंग फिस है वह कई एक्ट के अंतर्गत बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी. जिसके बाद आमजन की जेब पर लगातार जुर्माने राशि का बोझ बनने लग गया था. परिवहन ने बताया कि राजस्थान सरकार ने 8 जुलाई के बाद एक नोटिफिकेशन जारी करके बढ़ी हुई जुर्माने की राशि है, उसको कम किया गया था. वहीं, 8 जुलाई के बाद ही पूरे प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया था.

रवि जैन ने बताया कि इस समय प्रदेश में चालानों की राशि पूर्व में काटे जाने वाले चालान से काफी हद तक ज्यादा है. ऐसे में इस संबंध में कई बार ज्ञापन भी प्राप्त हुए हैं. इस संबंध में कई बार मांग भी उठी है कि कई राज्यों ने भारत सरकार की राशि को लागू नहीं करते हुए उसे कंपाउंड करते हुए उन्हें लागू किया है.

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वि जैन ने बताया कि इस संबंध में अब जिन राज्यों के अंतर्गत जुर्माना राशि कम है उनसे भी फिगर मंगाए गए हैं. जिसके अंतर्गत गुजरात, कर्नाटक सहित कई और राज्य भी है. अब वहां पर लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट की स्टडी करते हुए राजस्थान में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत राशि को काफी हद तक कम भी किया जाएगा. जिससे आमजन को ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान की जा सकेगी.

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