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अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

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Published : Feb 8, 2020, 10:11 PM IST

तृतीय श्रेणी शिक्षक की पदोन्नति के संबंध में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. अदालत ने 17 फरवरी तक पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने डीईओ कोटा को पेश होने को कहा है.

Third grade teacher promotion in rajasthan, तृतीय श्रेणी शिक्षक पदोन्नति राजस्थान
तृतीय श्रेणी शिक्षक पदोन्नति मामला

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक की पदोन्नति के संबंध में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने 17 फरवरी तक पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने डीईओ कोटा को पेश होने को कहा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश शकील अहमद की अवमानना याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने 27 जुलाई 2018 को तृतीय श्रेणी शिक्षक याचिकाकर्ता की पदोन्नति के संबंध में आदेश दिए थे. इसके बावजूद विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की गई.

पढ़ें- भीलवाड़ा : नुक्कड़ नाटक के जरिए टीकाकरण अभियान का प्रचार-प्रसार

वहीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने 17 फरवरी तक पालना रिपोर्ट पेश नहीं करने पर डीईओ कोटा को पेश होने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक की पदोन्नति के संबंध में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने 17 फरवरी तक पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने डीईओ कोटा को पेश होने को कहा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश शकील अहमद की अवमानना याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने 27 जुलाई 2018 को तृतीय श्रेणी शिक्षक याचिकाकर्ता की पदोन्नति के संबंध में आदेश दिए थे. इसके बावजूद विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की गई.

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वहीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने 17 फरवरी तक पालना रिपोर्ट पेश नहीं करने पर डीईओ कोटा को पेश होने के आदेश दिए हैं.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक की पदोन्नति के संबंध में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने 17 फरवरी तक पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने डीईओ कोटा को पेश होने को कहा है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश शकील अहमद की अवमानना याचिका पर दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने 27 जुलाई 2018 को तृतीय श्रेणी शिक्षक याचिकाकर्ता की पदोन्नति के संबंध में आदेश दिए थे। इसके बावजूद विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। वहीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर अदालत ने 17 फरवरी तक पालना रिपोर्ट पेश नहीं करने पर डीईओ कोटा को पेश होने के आदेश दिए हैं।Conclusion:
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