जयपुर. अब सिम कार्ड बेचने वाले वेंडर्स को प्रतिमाह बेचे गए सिम कार्ड का ब्यौरा पुलिस कमिश्नरेट को देना होगा. अपराधिक गतिविधियों में प्रयोग में लिए जाने के लिए सिम कार्ड के फर्जी दस्तावेज पर खरीदे जाने के अनेक प्रकरण सामने आने के बाद कमिश्नरेट के आला अधिकारियों की ओर से यह फैसला लिया गया है.
बता दें, इसे लेकर धारा 144 के तहत पुलिस कमिश्नरेट से एक आदेश जारी किया गया है और सिम कार्ड बेचने वाले तमाम वेंडर्स को इस बारे में सूचित किया जा चुका है. आदेशों की अवहेलना करने वाले वेंडर्स के खिलाफ पुलिस की ओर से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि सिम कार्ड बेचने वाले वेंडर्स अब प्रतिमाह कितने सिम कार्ड बेचे गए हैं और किन-किन लोगों को सिम कार्ड बेचे गए हैं, इसका तमाम ब्यौरा पुलिस कमिश्नरेट की इंटेलिजेंस शाखा को देंगे. पुलिस कमिश्नरेट की इंटेलिजेंस शाखा राजधानी में बेचे जाने वाले सिम कार्ड का एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी.
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वहीं, यदि किसी अपराधिक गतिविधियों में किसी सिम का प्रयोग किया जाता है और वह सिम यदि फर्जी दस्तावेज से खरीदी हुई पाई जाती है, तो ऐसे में सिम बेचने वाले वेंडर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इंटेलिजेंस शाखा की ओर से रिकॉर्ड मेंटेन करने से सिम का उपयोग करने वाले व्यक्ति की तमाम जानकारी भी पुलिस के पास मौजूद रहेगी. आगर किसी आपराधिक गतिविधि में किसी सिम का प्रयोग होता है तो ऐसे में उस व्यक्ति की जानकारी जुटाने में पुलिस को भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी.