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नाबालिग की सहमति से बनाए संबंध भी दुष्कर्म, अभियुक्त को दस साल की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने कहा है कि नाबलिग लड़की की सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध भी दुष्कर्म की श्रेणी में आते हैं. कानून में नाबालिग पीड़िता की सहमति का कोई महत्व नहीं है.

Relations made with the consent of the minor are also misdeeds
नाबालिग की सहमति से बनाए संबंध भी दुष्कर्म
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Published : Dec 7, 2019, 8:02 PM IST

जयपुर. राजधानी में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने कहा है कि नाबलिग लड़की की सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध भी दुष्कर्म की श्रेणी में आते हैं. बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 9 अप्रैल 2015 को रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पीड़िता घर से गायब है और अभियुक्त उसे बहला फुसला कर ले गया है.

पढ़ेंः अलवर: हैदराबाद इनकाउंटर पर बोली लड़कियां, कहा- लोगों की सोच में बदलाव आना है जरूरी, पीड़िता को मिला न्याय

वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 मई 2015 को भिवाड़ी से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. वहीं पुलिस जांच और पीड़िता के बयानों से पता चला कि अभियुक्त और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध थे. दोनों पहले अजमेर गए और फिर भिवाड़ी में पति-पत्नी बनकर किराए के कमरे में रहे. इस दौरान दोनों के बीच सहमति से कई बार संबंध भी बने.

जयपुर. राजधानी में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने कहा है कि नाबलिग लड़की की सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध भी दुष्कर्म की श्रेणी में आते हैं. बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 9 अप्रैल 2015 को रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पीड़िता घर से गायब है और अभियुक्त उसे बहला फुसला कर ले गया है.

पढ़ेंः अलवर: हैदराबाद इनकाउंटर पर बोली लड़कियां, कहा- लोगों की सोच में बदलाव आना है जरूरी, पीड़िता को मिला न्याय

वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 मई 2015 को भिवाड़ी से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. वहीं पुलिस जांच और पीड़िता के बयानों से पता चला कि अभियुक्त और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध थे. दोनों पहले अजमेर गए और फिर भिवाड़ी में पति-पत्नी बनकर किराए के कमरे में रहे. इस दौरान दोनों के बीच सहमति से कई बार संबंध भी बने.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने कहा है कि नाबलिग लडक़ी की सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध भी दुष्कर्म की श्रेणी में आते हैं। कानून में नाबालिग पीडिता की सहमति का कोई महत्व नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त आनंद कुमार को दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने चार दरवाजा निवासी अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 16 वर्षीय पीडिता के पिता ने 9 अप्रैल 2015 को रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पीडिता घर से गायब है और अभियुक्त उसे बहला फुसला कर ले गया है। पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 मई 2015 को भिवाडी से अभियुक्त को गिरफ्तार की पीडिता को बरामद किया। पुलिस जांच और पीडिता के बयानों से पता चला कि अभियुक्त और पीडिता के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों पहले अजमेर गए और फिर भिवाड़ी में पति-पत्नी बनकर किराए के कमरे में रहे। इस दौरान दोनों के बीच सहमति से कई बार संबंध भी बने। Conclusion:
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