जयपुर. राजधानी में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने कहा है कि नाबलिग लड़की की सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध भी दुष्कर्म की श्रेणी में आते हैं. बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 9 अप्रैल 2015 को रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पीड़िता घर से गायब है और अभियुक्त उसे बहला फुसला कर ले गया है.
वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 मई 2015 को भिवाड़ी से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. वहीं पुलिस जांच और पीड़िता के बयानों से पता चला कि अभियुक्त और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध थे. दोनों पहले अजमेर गए और फिर भिवाड़ी में पति-पत्नी बनकर किराए के कमरे में रहे. इस दौरान दोनों के बीच सहमति से कई बार संबंध भी बने.