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Rajasthan High Court: आरजेएस भर्ती के विवादित प्रश्नों को लेकर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित - जयपुर न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजेएस भर्ती-2021 की प्रारंभिक (Preliminary Examination of RJS Recruitment 2021) परीक्षा से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. यह आदेश एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने दिया.

The Rajasthan High Court reserved the decision,  controversial questions of RJS recruitment
राजस्थान हाईकोर्ट.
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Published : Mar 29, 2022, 8:41 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजेएस भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Examination of RJS Recruitment 2021) में चार प्रश्नों को डिलीट कर परिणाम जारी करने और एसटी विधवा कोटे की कट ऑफ सार्वजनिक नहीं करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश रेखा चौधरी व सुनीता मीणा सहित अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता गिर्राज प्रसाद शर्मा ने अदालत को बताया कि आरजेएस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में तीन प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे गए हैं. वहीं चार अन्य प्रश्नों को गलत मानकर डिलीट किया गया है. याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने सही उत्तर लिखे थे, लेकिन प्रश्नों को गलत जांचने के चलते वे मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए. इसके अलावा हाईकोर्ट प्रशासन ने भर्ती में एसटी विधवा कोटे की कट ऑफ भी जारी नहीं की. इसके जवाब में हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से कहा गया कि मामले में एक्सपर्ट कमेटी की राय के बाद ही प्रश्नों को डिलीट किया गया था. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजेएस भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Examination of RJS Recruitment 2021) में चार प्रश्नों को डिलीट कर परिणाम जारी करने और एसटी विधवा कोटे की कट ऑफ सार्वजनिक नहीं करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश रेखा चौधरी व सुनीता मीणा सहित अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता गिर्राज प्रसाद शर्मा ने अदालत को बताया कि आरजेएस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में तीन प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे गए हैं. वहीं चार अन्य प्रश्नों को गलत मानकर डिलीट किया गया है. याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने सही उत्तर लिखे थे, लेकिन प्रश्नों को गलत जांचने के चलते वे मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए. इसके अलावा हाईकोर्ट प्रशासन ने भर्ती में एसटी विधवा कोटे की कट ऑफ भी जारी नहीं की. इसके जवाब में हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से कहा गया कि मामले में एक्सपर्ट कमेटी की राय के बाद ही प्रश्नों को डिलीट किया गया था. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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