ETV Bharat / city

कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन 28 फरवरी तक रहेगा जारी, निकायों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश

कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू गाइडलाइन की पालना अभी 28 फरवरी तक करनी होगी. जिसमें मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है. साथ ही कोविड वैक्सीनेशन के लिए जगह चिन्हित करने के लिये भी निर्देशित किया है

जयपुर में कोरोना गाइडलाइन, Corona Guideline in Jaipur
कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन 28 फरवरी तक रहेगा जारी
author img

By

Published : Jan 31, 2021, 3:40 PM IST

जयपुर. कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू गाइडलाइन की पालना अभी 28 फरवरी तक करनी होगी. जिसमें मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है. स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को कोरोना जन आंदोलन जारी रखने और सभी घटकों की प्रगति को नियमित रखने के निर्देश दिए हैं.

जयपुर में कोरोना गाइडलाइन, Corona Guideline in Jaipur
कोविड वैक्सीनेशन के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश

साथ ही कोविड वैक्सीनेशन के लिए जगह चिन्हित करने के लिये भी निर्देशित किया है. प्रदेश में कोरोना के खिलाफ बीते साल 2 अक्टूबर से शुरू हुए जन आंदोलन के तहत नो मास्क नो एंट्री और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य किया गया था. इस पर निगरानी की जिम्मेदारी नगरीय निकायों को सौंपी गई थी. जिसके तहत प्रशासन की ओर से लापरवाही बरतने वालों पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई भी की गई.

पढ़ेंः किसान आंदोलन के विरोध में बहरोड़ के 84 गांवों की महापंचायत शुरू

वर्तमान समय में कोविड-19 वायरस संक्रमण की स्थिति और वैक्सीनेशन प्रक्रिया में लग रहे समय को देखते हुए, सीएम अशोक गहलोत के निर्देशों के क्रम में अब कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन अभियान की अवधि को 31 जनवरी से बढ़ाकर 28 फरवरी तक किया गया है.

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सभी निकायों को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि वो अभियान के सभी घटकों की प्रगति को नियमित रखते हुए, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ जारी रखें.इसके साथ ही सभी निकायों की ओर से कोविड वैक्सीनेशन के लिए कोविड एप पर डाटा अपलोड किया जा चुका है.

जल्द ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. ऐसे में नगर निगमों और नगर परिषदों को जिले के कलेक्टर, सीएमएचओ और पीएमओ से संपर्क कर कोविड वैक्सीनेशन प्रक्रिया के लिए स्थान चिन्हित कर 3 दिन में विभाग को अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.

जयपुर. कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू गाइडलाइन की पालना अभी 28 फरवरी तक करनी होगी. जिसमें मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है. स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को कोरोना जन आंदोलन जारी रखने और सभी घटकों की प्रगति को नियमित रखने के निर्देश दिए हैं.

जयपुर में कोरोना गाइडलाइन, Corona Guideline in Jaipur
कोविड वैक्सीनेशन के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश

साथ ही कोविड वैक्सीनेशन के लिए जगह चिन्हित करने के लिये भी निर्देशित किया है. प्रदेश में कोरोना के खिलाफ बीते साल 2 अक्टूबर से शुरू हुए जन आंदोलन के तहत नो मास्क नो एंट्री और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य किया गया था. इस पर निगरानी की जिम्मेदारी नगरीय निकायों को सौंपी गई थी. जिसके तहत प्रशासन की ओर से लापरवाही बरतने वालों पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई भी की गई.

पढ़ेंः किसान आंदोलन के विरोध में बहरोड़ के 84 गांवों की महापंचायत शुरू

वर्तमान समय में कोविड-19 वायरस संक्रमण की स्थिति और वैक्सीनेशन प्रक्रिया में लग रहे समय को देखते हुए, सीएम अशोक गहलोत के निर्देशों के क्रम में अब कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन अभियान की अवधि को 31 जनवरी से बढ़ाकर 28 फरवरी तक किया गया है.

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सभी निकायों को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि वो अभियान के सभी घटकों की प्रगति को नियमित रखते हुए, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ जारी रखें.इसके साथ ही सभी निकायों की ओर से कोविड वैक्सीनेशन के लिए कोविड एप पर डाटा अपलोड किया जा चुका है.

जल्द ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. ऐसे में नगर निगमों और नगर परिषदों को जिले के कलेक्टर, सीएमएचओ और पीएमओ से संपर्क कर कोविड वैक्सीनेशन प्रक्रिया के लिए स्थान चिन्हित कर 3 दिन में विभाग को अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.