जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगरीय निकायों में भूखण्डों-भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज राशि में दी जा रही शत-प्रतिशत छूट को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. पहले छूट की यह अवधि 30 सितम्बर, 2020 तक थी, जिसे बढ़ाया गया है.
कोविड-19 महामारी के कारण पूर्व में जारी अधिसूचना का लाभ नगरीय निकायों के कई भवन स्वामियों द्वारा नहीं उठाया गया था. 1 अक्टूबर, 2020 से प्रस्तावित इस छूट से पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा. उनकी जमा राशि भी नहीं लौटाई जाएगी. इस छूट के संबंध में आदेश जारी करने से पहले स्वायत्त शासन विभाग को इसकी विधिक विधीक्षा करवानी होगी.
मुख्यमंत्री ने दी लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोहड़ी तथा मकर संक्रांति के पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उनकी सुख-समृद्धि की कामना की है. सीएम गहलोत ने कहा है कि सूर्य की उपासना का पर्व मकर संक्रांति हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर्म करने, दान-पुण्य के महत्व को समझने और बेसहारा और उपेक्षित व्यक्तियों के सुख-दुख में भागीदार बनने की सीख देता है. साथ ही लोहड़ी का पर्व हमारे जीवन में उल्लास, उमंग और आषा का संचार करता है. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेषवासियों का आह्वान किया है कि वे सकारात्मक सोच एवं नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने तथा जरूरतमंदों की मदद का संकल्प लें. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित पतंगबाजी करने के लिए ऐसी डोर का उपयोग करें जिससे किसी व्यक्ति या पक्षी के जीवन को कोई क्षति ना पहुंचे.