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दुष्कर्म और देह व्यापार के मामले में पति-पत्नी सहित तीन को मिली आजीवन कारावास की सजा - Jaipur news

विशेष अदालत क्रम-5 में  शानिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और उससे देह व्यापार कराने के मामले में सभी अभियुक्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही चार लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

अभियुक्ताओं को आजीवन कारावास,  Jaipur news
दुष्कर्म और देह व्यापार के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास
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Published : Jan 4, 2020, 7:39 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और उससे देह व्यापार कराने के मामले में अभियुक्त नारायाण लाल अग्रवाल, उसकी पत्नी प्रीति अग्रवाल और एक अन्य अभियुक्त राजेश शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर कुल चार लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है,जबकि एक बाल अपचारी का मामला किशोर न्यायालय में लंबित है. वहीं अदालत ने चार अन्य को बरी कर दिया है.

अभियुक्ताओं को आजीवन कारावास,  Jaipur news
दुष्कर्म और देह व्यापार के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास

पढ़ेंः जयपुर रिंग रोड प्रोजेक्ट का काम फिर अटका, रेलवे ने लगाया अड़ंगा

वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता को पार्क के अकेला बैठा देकर अभियुक्त प्रीति उसे अपने साथ ले गई. जहां उसने पीड़िता से देह व्यापार कराया. इस दौरान दोनों अभियुक्तों ने भी कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं दिसंबर 2017 में पीड़िता उनके चगुंल से भागकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई. जहां पीड़िता ने बाल कल्याण समिति के सदस्य को अपनी आप बीती सुनाई. इस पर चाइल्ड लाइन केन्द्र समन्वयक की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और उससे देह व्यापार कराने के मामले में अभियुक्त नारायाण लाल अग्रवाल, उसकी पत्नी प्रीति अग्रवाल और एक अन्य अभियुक्त राजेश शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर कुल चार लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है,जबकि एक बाल अपचारी का मामला किशोर न्यायालय में लंबित है. वहीं अदालत ने चार अन्य को बरी कर दिया है.

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वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता को पार्क के अकेला बैठा देकर अभियुक्त प्रीति उसे अपने साथ ले गई. जहां उसने पीड़िता से देह व्यापार कराया. इस दौरान दोनों अभियुक्तों ने भी कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं दिसंबर 2017 में पीड़िता उनके चगुंल से भागकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई. जहां पीड़िता ने बाल कल्याण समिति के सदस्य को अपनी आप बीती सुनाई. इस पर चाइल्ड लाइन केन्द्र समन्वयक की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और उससे देह व्यापार कराने के मामले में अभियुक्त नारायाण लाल अग्रवाल, उसकी पत्नी प्रीति अग्रवाल और एक अन्य अभियुक्त राजेश शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर कुल चार लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जबकि एक बाल अपचारी का मामला किशोर न्यायालय में लंबित है। वहीं अदालत ने चार अन्य को बरी कर दिया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीडिता को पार्क के अकेला बैठा देकर अभियुक्त प्रीति उसे अपने साथ ले गई। जहां उसने पीडिता से देह व्यापार कराया। इस दौरान दोनों अभियुक्तों ने भी कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं दिसंबर 2017 में पीडिता उनके चगुंल से भागकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। जहां पीडिता ने बाल कल्याण समिति के सदस्य को अपनी आप बीती सुनाई। इस पर चाइल्ड लाइन केन्द्र समन्वयक की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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