जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने 15 साल की लडक़ी का अपहरण करने के बाद उसका धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मोहम्मद इमरान अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता सांगानेर थाना इलाके में रहकर कंपनी में काम करने जाती थी. वहीं, आए दिन अभियुक्त उसे परेशान करता था. घटना के दिन 13 जनवरी 2019 को अभियुक्त उसे बहला-फुसला कर दिल्ली ले गया, यहां उसने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया और उसका धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह कर लिया. दूसरी ओर पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 11 मार्च 2019 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.