ETV Bharat / city

खान आवंटन महाघूसकांड मामलाः पूर्व IAS अशोक सिंघवी ने कोर्ट में किया Surrender

पूर्व IAS अशोक सिंघवी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष कोर्ट में सरेंडर किया है. ऐसे में सिंघवी को अब न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा सकता है.

mines allocation money laundering case  former IAS Ashok Singhvi surrenders  मनी लॉन्ड्रिंग विशेष कोर्ट  खान आवंटन घूसकांड
अशोक सिंघवी ने कोर्ट में किया Surrender
author img

By

Published : Jun 1, 2020, 12:55 PM IST

जयपुर. खान आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व IAS अशोक सिंघवी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. सिंघवी ने सरेंडर करने के साथ ही जमानत याचिका भी पेश कर दी है.

जानकारी के मुताबिक सिंघवी ने मनी लॉन्ड्रिंग विशेष कोर्ट में सरेंडर किया है. सिंघवी को अब न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा सकता है. सिंघवी ने हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी वापस ले ली है.

यह भी पढ़ेंः चूरू के सुजानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत

खान आवंटन के लिए ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत को लेकर 30 नवंबर 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था. तब से ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा था.

वहीं, खान आवंटन में ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत को लेकर एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद 30 नवंबर 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी सहित याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मनी लांड्रिंग को लेकर अदालत में अलग से परिवाद पेश किया था. इस पर ईडी कोर्ट ने 21 जनवरी, 2019 को आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान में लेकर उन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था. आरोपियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद वो फरवरी 2020 और मार्च 2020 को कोर्ट में हाजिर हुए थे. वहीं, कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया था.

जयपुर. खान आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व IAS अशोक सिंघवी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. सिंघवी ने सरेंडर करने के साथ ही जमानत याचिका भी पेश कर दी है.

जानकारी के मुताबिक सिंघवी ने मनी लॉन्ड्रिंग विशेष कोर्ट में सरेंडर किया है. सिंघवी को अब न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा सकता है. सिंघवी ने हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी वापस ले ली है.

यह भी पढ़ेंः चूरू के सुजानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत

खान आवंटन के लिए ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत को लेकर 30 नवंबर 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था. तब से ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा था.

वहीं, खान आवंटन में ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत को लेकर एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद 30 नवंबर 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी सहित याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मनी लांड्रिंग को लेकर अदालत में अलग से परिवाद पेश किया था. इस पर ईडी कोर्ट ने 21 जनवरी, 2019 को आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान में लेकर उन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था. आरोपियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद वो फरवरी 2020 और मार्च 2020 को कोर्ट में हाजिर हुए थे. वहीं, कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.