जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पिछले दिनों की गई हड़ताल पर नाराजगी जताते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव को अवमानना नोटिस जारी किए हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि वकीलों की ओर से हड़ताल किए जाने पर क्यों नहीं बार एसोसिएशन पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए.
वहीं अदालत ने मामले में बार कौंसिल ऑफ इंडिया से भी इस हड़ताल को लेकर रिपोर्ट देने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश प्रकरण में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए. गौरतलब है कि गत दिनों एक वकील के मुकदमे की प्राथमिकता से सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट की जयपुर बैंच में सुनवाई कर रहे एक न्यायाधीश और वकीलों के बीच गहमागहमी हो गई थी.
इसके बाद वकीलों ने संबंधित न्यायाधीश की कोर्ट का बहिष्कार कर दिया था. इस मामले में वकीलों के न्यायिक कार्य बहिष्कार के बाद हाईकोर्ट के सीजे के साथ जजों व बार एसोसिएशन पदाधिकारियों की मीटिंग हुई. मीटिंग में शामिल रहने के कारण जयपुर पीठ के जजों ने लंच बाद ही मामलों की सुनवाई की थी.