जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने अन्य सेवा से आईएएस सेवा में पदोन्नति के मुद्दे पर CAT की जयपुर बेंच को कहा है कि वह इस लंबित मामले पर विचार कर जल्द ही तय तारीख में करे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 24 दिसंबर 2020 को अवकाशकालीन बैंच की तरफ से दिए गए आदेश में दखल से इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद व अन्य की एसएलपी का निपटारा करते हुए दिया.
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एसएलपी में हाईकोर्ट के उस आदेश काे चुनौती दी थी जिसमें CAT में लंबित पदोन्नति केस में दखल से इंकार करते हुए प्रार्थी एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट का कहना था कि इस केस में उनका सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है. जबकि एसोसिएशन ने अन्य सेवा से आईएएस सेवा में पदोन्नति के लिए होने वाले इंटरव्यू पर रोक का आग्रह किया था. CAT में अब इस केस की 29 जनवरी को सुनवाई होगी.
यह है मामला
आरएएस कोटे से आईएएस में प्रमोशन प्रक्रिया चल रही है. इसमें सरकार ने 14 आरएएस कोटे से प्रमोशन का फैसला किया है, वहीं 4 पद अन्य सेवाओं के लिए रखे हैं. आरएएस एसोसिएशन इस फैसले का विरोध कर रही है. उसका कहना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा भर्ती नियम के अंतर्गत नियम 81 में प्रावधान है कि आईएएस में पदोन्नति राज्य सिविल सेवा अधिकारियों से ही की जाएगी. इसके मायने यह है कि राज्य सिविल सेवा का पात्र अधिकारी उपलब्ध है तो अन्य राज्य सेवा के अधिकारियों संबंधी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाए. नियम 83 के तहत अन्य सेवाओं के अधिकारियों में से आईएएस पर चयन विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है.