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राजस्थान हाईकोर्ट में 31 मई से 27 जून तक ग्रीष्मावकाश - जयपुर समाचार

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में सोमवार यानि 31 मई से लेकर 27 जून तक ग्रीष्मावकाश रहेगा. छुटि्टयों के बाद हाईकोर्ट 28 जून से पुन: शुरू होगा.

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : May 29, 2021, 10:57 PM IST

जयपुर. हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में सोमवार यानि 31 मई से लेकर 27 जून तक ग्रीष्मावकाश रहेगा. छुटि्टयों के बाद हाईकोर्ट 28 जून से पुन: शुरू होगा, लेकिन हाईकोर्ट में ग्रीष्मावकाश के दौरान भी अत्यधिक जरूरी केसों की सुनवाई वीसी के जरिए अवकाशकालीन बेंच करेगी.

हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में 31 मई से 4 जून तक जस्टिस एसके शर्मा, 7 जून से 11 जून तक जस्टिस सीके सोनगरा, 14 जून से 18 जून तक जस्टिस एमके व्यास और 21 जून से 25 जून तक जस्टिस एमके गोयल की अवकाशकालीन बेंच केसों की सुनवाई करेगी.

यह भी पढ़ेंः गहलोत को चौतरफा घेरने की तैयारी...बीजेपी का डिजिटल वार, महिला मोर्चा सड़क पर

इसी तरह जोधपुर मुख्यपीठ में 31 मई से 4 जून तक जस्टिस एमके गर्ग, 7 जून से 11 जून तक जस्टिस डी कच्छावा, 14 जून से 18 जून तक जस्टिस आर व्यास और 21 जून से 25 जून तक जस्टिस डॉ. पीएस भाटी की बेंच केसों की सुनवाई करेगें.

इस दौरान नए केसों की फाइलिंग ई-फाइलिंग, व्हाट्सअप या फिजिकल तरीके से हो सकेगी. हालांकि, महानगर की निचली कोर्ट में वीसी से अत्यधिक जरूरी मामलों की सुनवाई की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी.

जयपुर. हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में सोमवार यानि 31 मई से लेकर 27 जून तक ग्रीष्मावकाश रहेगा. छुटि्टयों के बाद हाईकोर्ट 28 जून से पुन: शुरू होगा, लेकिन हाईकोर्ट में ग्रीष्मावकाश के दौरान भी अत्यधिक जरूरी केसों की सुनवाई वीसी के जरिए अवकाशकालीन बेंच करेगी.

हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में 31 मई से 4 जून तक जस्टिस एसके शर्मा, 7 जून से 11 जून तक जस्टिस सीके सोनगरा, 14 जून से 18 जून तक जस्टिस एमके व्यास और 21 जून से 25 जून तक जस्टिस एमके गोयल की अवकाशकालीन बेंच केसों की सुनवाई करेगी.

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इसी तरह जोधपुर मुख्यपीठ में 31 मई से 4 जून तक जस्टिस एमके गर्ग, 7 जून से 11 जून तक जस्टिस डी कच्छावा, 14 जून से 18 जून तक जस्टिस आर व्यास और 21 जून से 25 जून तक जस्टिस डॉ. पीएस भाटी की बेंच केसों की सुनवाई करेगें.

इस दौरान नए केसों की फाइलिंग ई-फाइलिंग, व्हाट्सअप या फिजिकल तरीके से हो सकेगी. हालांकि, महानगर की निचली कोर्ट में वीसी से अत्यधिक जरूरी मामलों की सुनवाई की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी.

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