जयपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गाइडलाइन का उल्लंघन कर दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. राजस्थान पुलिस की ओर से कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.
प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 13 लाख 61 हजार से अधिक व्यक्तियों के चालान किए जा चुके हैं. रविवार को कुल 10 हजार 873 चालान किए गए. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना और हाथों की सफाई समेत अन्य सतर्कता बरतना आवश्यक है.
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डीजीपी के मुताबिक, अब तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 3 लाख 93 हजार, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 16 हजार 393 और निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 9 लाख 40 हजार 868 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं. रविवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1,285 और बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 139 और निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 8,911 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं. सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, शराब का सेवन करने और सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. निषेधाज्ञा और क्वॉरेंटाइन मापदंडों का उल्लंघन करने पर अब तक 4,002 एफआईआर दर्ज कर 10 हजार 366 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. रविवार को 24 एफआईआर दर्जकर 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
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निषेधाज्ञा और एमवी एक्ट के तहत अब तक 19 लाख 8 हजार 032 वाहनों का चालान किया गया है और 2 लाख 3 हजार 416 वाहनों को जप्त किया गया है. इनसे 37 करोड़ 39 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है. रविवार को 4,716 मोटर वाहनों का चालान किया गया और 495 वाहनों को सीज किया गया है, जिनसे 6 लाख 76 हजार 450 रुपए राशि का जुर्माना वसूल किया गया. सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 234 मुकदमें दर्जकर 309 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है और 273 को गिरफ्तार किया गया है.